इनकम टैक्स में बदलाव, 3 लाख से 7 लाख की कमाई पर 5% टैक्स, जानिए कितनी आमदनी वालों को कितना टैक्स

वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली में तीन से सात लाख रुपये तक 5% कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि तीन लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

Advertisment
author-image
Pratibha ranaa
New Update
Income Tax Announcements 2024
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने बजट 2024 संसद में पेश किया। इस बार के बजट में युवाओं, रोजगार, महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहा। वहीं वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब 3 लाख रुपए तक की कमाई में टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाई होने पर टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। वहीं 3 लाख से 7 लाख की कमाई पर 5% टैक्स लगेगा। 

बता दें, न्यू टैक्स रिजीम में अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसके स्लैब में भी बदलाव किया गया है। वहीं नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैडर्ड डिडक्शन मिलेगा। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

न्यू टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब

       नए स्लैब                                  पुराने स्लैब

  • 3 लाख तक                             3 लाख तक
  • 3 लाख से 7 लाख तक              3 लाख से 6 लाख तक
  • 7 लाख से 10 लाख तक            6 लाख से 9 लाख तक
  • 10 लाख से 12 लाख तक          9 लाख से 12 लाख तक
  • 12 लाख से 15 लाख तक         12 लाख से 15 लाख तक
  • 15 लाख से ज्यादा                   15 लाख से ज्यादा

3 लाख से 7 लाख की कमाई पर अब 5% टैक्स

नए स्लैब                         टैक्स

  • 3 लाख तक                               0%
  • 3 लाख से 7 लाख तक                 5%
  • 7 लाख से 10 लाख तक               10%
  • 10 लाख से 12 लाख तक             15%
  • 12 लाख से 15 लाख तक              20%
  • 15 लाख से ज्यादा                        30%

5 लाख से ज्यादा इनकम पर 2.5 लाख से लगेगा इतना टैक्स

अगर आय 5 लाख से 1 रुपए ज्यादा है तो  87A का फायदा नहीं मिलेगा। 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। हालांकि सैलरीड लोगों की 5.50 लाख रुपए तक की रकम टैक्स फ्री होती है। उन्हें 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है।

स्टैंडर्ड डिडेक्शन बढ़ाया 

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है।

वर्तमान में क्या है टैक्स स्लैब

वर्तमान में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर 5 फीसदी टैक्स स्लैब लगता है। वहीं, 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। यदि किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए से अधिक होती है, तो उसे 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होता है। 

pratibha rana

thesootr links

 

  द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें 

 

 

budget बजट Budget 2024 बजट 2024 केंद्रीय बजट आज Union Budget today union budget 2024 केंद्रीय बजट 2024 India Budget 2024 इनकम टैक्स बजट भारत का बजट 2024