इनकम टैक्स (income tax) देने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (cbdt) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (audit report) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। यह कदम उन टैक्सपेयर्स के लिए उठाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (e-filing) में तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे।
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टैक्स फाइलिंग की अंतिम तिथि
सीबीडीटी ( cbdt ) ने इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (income tax audit report) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पहले इसकी अंतिम तारीख आज यानी 30 सितंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कई टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग (e-filing) प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सीबीडीटी ने समय से पहले इस निर्णय को लागू करके बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को राहत दी है।
डेढ़ लाख रुपए तक का लगता है जुर्माना
ऑडिट कराने वाले टैक्सपेयर्स को पहले ऑडिट रिपोर्ट (audit report) दाखिल करनी होती है। इसके बाद उन्हें टैक्स जमा करना होता है। अगर टैक्सपेयर्स इस प्रक्रिया में असफल रहते हैं या समय पर रिपोर्ट जमा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब टैक्सपेयर्स को 7 दिन और मिल गए हैं ताकि वे समय पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा कर सकें।
आयकर अधिनियम के तहत लिया गया निर्णय
यह निर्णय आयकर अधिनियम 139 के सब सेक्शन (1) के तहत लिया गया है, जो टैक्सपेयर्स को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए अधिक समय प्रदान करता है।
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