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दिसंबर का महीना इनकम टैक्स देने वालों के लिए बहुत व्यस्त होता है। इस महीने में कई जरूरी टैक्स की आखिरी तारीखें होती हैं। ITR (Income Tax Return) भरने से लेकर TDS (Tax Deducted at Source) का काम पूरा करना होता है। एडवांस टैक्स जमा करने की भी जिम्मेदारी होती है। दिसंबर में ये सब काम पूरे करने होते हैं। दिसंबर 2025 की सभी खास तारीखों के बारें में समझते हैं।
10 दिसंबर 2025: ऑडिटेड ITR की आखिरी तारीख
10 दिसंबर taxpayers के लिए बहुत जरूरी और आखिरी तारीख है। खासकर जिनके खातों का ऑडिट होता है। यह कॉरपोरेट और नॉन-कॉरपोरेट दोनों पर लागू है। ऑडिटेड फर्मों के पार्टनर भी इसमें शामिल हैं। सेक्शन 5A के अंतर्गत आने वाले पति/पत्नी भी इसमें आते हैं।
पहले यह आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी, लेकिन सरकार ने अब इसे आगे बढ़ा दिया था। अगर आपका अकाउंट ऑडिट होता है। तब आपको अपनी आयकर रिटर्न(ITR) जरूर भरनी होगी। Assessment Year 2025-26 के लिए यही आखिरी तारीख है। इसमें टैक्सपेयर्स को नोटिस को नोटिस भी आती हैं।
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15 दिसंबर 2025: सबसे जरूरी तारीख
महीने के बीच की 15 दिसंबर की तारीख सबसे खास मानी जाती है। इस दिन कई तरह के टैक्स से जुड़े काम पूरे करने होते हैं।
फॉर्म 27C: नवंबर महीने का फॉर्म 27C अपलोड करना होता है।
फॉर्म 24G: सरकारी विभागों को यह फॉर्म जमा करना होता है। यह TDS/TCS जमा करने के लिए होता है। उन करों के लिए जो बिना चालान के जमा किए गए हैं।
एडवांस टैक्स: एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भी जमा करनी होती है। यह व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए है।
TDS सर्टिफिकेट: अक्टूबर महीने में काटे गए TDS के लिए यह जारी करना होता है। यह धारा 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत होता है।
फॉर्म 3BB: स्टॉक एक्सचेंज को नवंबर के क्लाइंट कोड बदलाव से संबंधित यह फॉर्म जमा करना होता है।
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30 दिसंबर 2025: चालान जमा करने की तारीख
30 दिसंबर भी एक खास दिन है। मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को स्टेटमेंट जमा करना होता है। यह नवंबर महीने के क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन का स्टेटमेंट होता है। नवंबर महीने में काटे गए TDS के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना जरूरी है। इससे पूरे महीने का TDS Refund रिकॉर्ड पूरा हो जाता है।
31 दिसंबर 2025ः रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख
साल का आखिरी दिन सबसे ज्यादा जरूरी है। यह Assessment Year 2025-26 के लिए आखिरी तारीख है। यह देरी से दाखिल यानी लेट फाइल की गई ITR के लिए है। यह संशोधित आयकर रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करने की भी आखिरी तारीख है। यह तभी तक है जब तक विभाग ने आपका असेसमेंट पूरा न किया हो।
अगर आप यह समयसीमा चूक जाते हैं, तब आपको नुकसान हो सकता है।
आपको जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है।
आपका रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
कुछ टैक्स लाभ भी खत्म हो सकते हैं।
दिसंबर क्यों इतना जरूरी है
दिसंबर में लगातार कई आखिरी तारीखें आती हैं। इसलिए समय पर योजना बनाना बहुत जरूरी है। इन सभी कामों को समय पर पूरा करने से फायदा होगा। आप तनाव, जुर्माने और बेकार की टैक्स समस्याओं से बच सकते हैं। समय पर टैक्स भरना एक अच्छी आदत है।
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