E-Pay Tax सर्विस अपडेट, इन बैंक से ही भर सकेंगे इनकम टैक्स

आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए e-Filing पोर्टल पर e-Pay Tax सेवा के तहत बैंकों की सूची अपडेट की है। इन बैंकों के अलावा दूसरी बैंक से पेमेंट नहीं होगी।

author-image
Rohit Sahu
एडिट
New Update
Income tax e pay
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं की सुविधा के लिए e-Filing पोर्टल पर e-Pay Tax सेवा को अपडेट किया है। अब 30 बैंक इस सुविधा के तहत अधिकृत हैं, जिनमें नए बैंक शामिल किए गए हैं और कुछ मौजूदा बैंकों को माइग्रेट किया गया है। इससे करदाताओं को टैक्स भुगतान के अधिक विकल्प मिलेंगे और प्रक्रिया पहले से अधिक सुविधाजनक होगी।

ई-फाइलिंग क्या होती है?

ई-फाइलिंग का अर्थ है ऑनलाइन माध्यम से टैक्स रिटर्न भरना। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टैक्सपेयर्स को PAN-आधारित लॉगिन क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के लिए NEFT/RTGS किसी भी बैंक से किया जा सकता है। इसके अलावा Net Banking, Debit Card, Credit Card और UPI के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं।

e-Filing पोर्टल पर टैक्स पेमेंट के लिए बैंक

क्रम संख्या बैंक का नाम
1 एक्सिस बैंक
2 बन्धन बैंक
3 बैंक ऑफ बड़ौदा
4 बैंक ऑफ इंडिया
5 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6 केनरा बैंक
7 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8 सिटी यूनियन बैंक
9 डीसीबी बैंक
10 धनलक्ष्मी बैंक
11 फेडरल बैंक
12 एचडीएफसी बैंक
13 आईसीआईसीआई बैंक
14 आईडीबीआई बैंक
15 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
16 इंडियन बैंक
17 इंडियन ओवरसीज बैंक
18 इंडसइंड बैंक
19 जम्मू एंड कश्मीर बैंक
20 कर्नाटक बैंक
21 करूर वैश्य बैंक
22 कोटक महिंद्रा बैंक
23 पंजाब एंड सिंध बैंक
24 पंजाब नेशनल बैंक
25 आरबीएल बैंक
26 साउथ इंडियन बैंक
27 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
28 तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
29 यूको बैंक
30 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

चालान (CRN) जनरेट करना अनिवार्य

e-Filing पोर्टल पर e-Pay Tax सेवा के तहत चालान (CRN) जनरेट करना आवश्यक है। प्रत्येक चालान के लिए एक यूनिक Challan Reference Number (CRN) जारी किया जाएगा, जिससे पेमेंट ट्रैक करना आसान होगा।

अन्य बैंकों से टैक्स भुगतान कैसे करें?

यदि आपका बैंक अधिकृत बैंकों की सूची में नहीं है, तो आप टैक्स भुगतान के लिए NEFT/RTGS या पेमेंट गेटवे का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक द्वारा दी जा रही है।

यह भी पढ़ें: सावधान: अब आपके फेसबुक और ई-मेल पर रहेगी इनकम टैक्स अफसरों की नजर

कौन CRN जनरेट कर सकता है?

कोई भी टैक्सपेयर, टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर, जिसे डायरेक्ट टैक्स जमा करना हो, वह e-Pay Tax सेवा का उपयोग कर सकता है। चालान Pre-login और Post-login दोनों मोड में जनरेट किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, इस दिन से लागू होगा, देश पर ये होगा असर

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

इनकम टैक्स के पोर्टल Income tax इनकम टैक्स बैंक इनकम टैक्स पोर्टल इनकम टैक्स न्यूज Income Tax Act tax payer इनकम टैक्स रिटर्न फाइल टैक्स पेमेंट की लिमिट