ITR भरने की तारीख बढ़ने से रिफंड और ऑडिट रिपोर्ट पर पड़ेगा असर

31 जुलाई तक जमा होने वाले आईटीआर की तारीख बढ़ने से विभागीय प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। रिफंड, ऑडिट रिपोर्ट और टैक्स रिटर्न की तारीख भी अब बढ़ा दी गई है।

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Amresh Kushwaha
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आयकर विभाग ने इस साल आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर तक कर दिया है। यह फैसला सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने लिया है। इसका असर विभाग की अन्य प्रक्रियाओं पर भी पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट, रिफंड (Refund), और ऑडिट वाले टैक्स रिटर्न की तारीखें अब और आगे बढ़ेंगी।

यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब आईटीआर फार्म की प्रोसेसिंग में सुधार और सटीक रिपोर्टिंग के लिए नई सुविधाओं (New Features) का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, अब लिमिटेड फार्म (Limited Forms) भी विभागीय पोर्टल पर खुले हैं। यह करदाताओं के लिए एक नई चुनौती हो सकती है।

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विभागीय प्रक्रिया में हुए बदलाव

आईटीआर की तारीख बढ़ने से करदाता (Taxpayer) को अतिरिक्त समय मिलेगा है। खासकर उन करदाताओं को जिन्हें अपने खातों को ऑडिट (Audit) कराने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यह कदम प्रक्रिया को सरल बनाने, सटीक रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए किया है।

सीबीडीटी ने इस बदलाव को 2025-26 के वित्तीय वर्ष (Financial Year 2025-26) के लिए संभावित संशोधन की उम्मीद में लागू किया है। इस फैसले से करदाताओं को खातों का ऑडिट कराने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। इससे वे आसानी से अपनी वित्तीय स्थिति को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं।

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RTI फार्म में किए गए जरूरी बदलाव

क्रिप्टो करेंसी, एनआरआई की आय और यूपीआई ट्रांजेक्शन से संबंधित मामलों को लेकर आईटीआर फार्म में जरूरी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी वित्तीय गतिविधियों (Financial Activities) का सही तरीके से लेखा-जोखा किया जा सके। साथ ही करदाताओं की रिपोर्टिंग में कोई गलती न हो।

विभागीय पोर्टल पर अपलोड की गई नई सूविधाओं (Facilities) के साथ करदाता अपनी आय और लेन-देन की रिपोर्टिग को अधिक आसानी से कर सकते हैं। वर्तमान में, आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फार्म जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य 4-5 प्रकार के फार्म भी जल्द ही जारी किए जाएंगे।

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विभाग द्वारा जारी किए गए फार्म

विभाग ने पहले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 को जारी किया है। इनमें साधारण करदाता (General Taxpayer) और स्वतंत्र पेशेवर (Independent Professionals) के लिए जरूरी अपडेट्स शामिल हैं। इसके बाद विभाग 4-5 और आईटीआर फार्म जारी करने की योजना बना रहा है। ये नए फार्म करदाताओं को अधिक सुविधाजनक तरीके से अपनी आय और टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया में मदद करेंगे।

इसके अलावा, आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए पोर्टल पर सुविधा को और भी सहज बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। इससे समय पर रिफंड (Refund) और ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) सही ढंग से जनरेट हो सकेंगे।

रिफंड और ऑडिट रिपोर्ट पर पड़ने वाला असर

आईटीआर तारीखों में बदलाव का असर सबसे अधिक रिफंड और ऑडिट रिपोर्ट पर पड़ेगा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने रिफंड प्रक्रिया में त्वरितता (Efficiency) लाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। यह बदलाव टैक्स रिटर्न को सही तरीके से प्रोसेस करने और सिर्फ समय पर भुगतान (Timely Payment) सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

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