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Photograph: (THESOOTR)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। अब इसे 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह फैसला सिस्टम तैयारियों और बदलावों को देखते हुए लिया गया है। जो करदाता अपने खातों का ऑडिट नहीं कराते वे इस तिथि तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। विभाग जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा।
क्यों बढ़ाई गई ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि?
सीबीडीटी ने कहा कि 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही सिस्टम में भी नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इस बदलाव और सिस्टम तैयारियों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने करदाताओं को अधिक समय देने का निर्णय लिया। इससे करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने का अनुभव सुगम और सुविधाजनक होगा।
सीबीडीटी के बयान के अनुसार, ये बदलाव और तकनीकी तैयारियां 31 जुलाई तक पूरी नहीं हो पातीं, इसलिए तिथि बढ़ाई गई है।
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP
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ITR में हुए महत्वपूर्ण बदलाव...
आयकर रिटर्न फॉर्म में पिछले सालों के मुकाबले कई सुधार और अपडेट किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख बदलाव शामिल हैं-
- TDS (Tax Deducted at Source) की जानकारी अब अधिक स्पष्ट और स्वचालित होगी।
- आय के विभिन्न स्रोतों को अधिक सटीक रूप में दिखाना होगा।
- नई तकनीकी प्रणाली से रिटर्न दाखिल करना आसान होगा।
TDS सटेलमेंट प्रक्रिया में बदलाव
सीबीडीटी ने यह भी बताया कि 31 मई से दाखिल किए जाने वाले TDS रिटर्न का सटेलमेंट जून के पहले सप्ताह से शुरू होगा। इसका मतलब है कि करदाताओं को अपनी TDS जानकारी जल्द अपडेट करनी होगी। यह कदम टैक्स सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।
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आयकर रिटर्न दाखिल करने के फायदे...
- रिफंड जल्दी मिलता है।
- भविष्य में टैक्स संबंधित परेशानी से बचा जा सकता है।
- पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों में समस्याएं नहीं आतीं।
- आय के स्रोतों का सही रिकॉर्ड बना रहता है।
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आयकर रिटर्न फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज...
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट
- फॉर्म 16 (यदि सैलरीधारी हैं)
- TDS प्रमाणपत्र
- निवेश प्रमाणपत्र
- व्यवसाय या अन्य आय के दस्तावेज
ITR फाइलिंग के लिए आसान स्टेप्स...
- ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
- नई ITR फाइल करने का विकल्प चुनें।
- अपने वित्तीय और अन्य विवरण भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
- आधिकारिक पावती (Acknowledgement) डाउनलोड करें।
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सावधानियां और सुझाव...
- अंतिम तिथि से पहले ITR फाइल करें ताकि जुर्माना न लगे।
- सभी दस्तावेज सही और पूरी जानकारी के साथ भरें।
- यदि किसी तरह का संशोधन करना हो तो जल्द करें।
- कर सलाहकार की मदद लें यदि प्रक्रिया जटिल लगे।
आयकर रिटर्न डेडलाइन | Income Tax Department
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