IPO information in audio- visual : निवेशकों के हित सुरक्षित रखने के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर्स पर कार्रवाई की है। सेबी ने आईपीओ लेकर आ रही कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह वीडियो बनाकर निवेशकों को ऐसे फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर्स से बचने की सूचना दें। ऐसा वीडियो आईपीओ लाने से पहले हर कंपनी को जारी करना होगा। ये इंफ्लुएंसर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आधी- अधूरी जानकारी के आधार पर आईपीओ मार्केट को प्रभावित करने वाले वीडियो बना रहे थे।
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सर्कुलर जारी
दरअसल, सेबी को जानकारी मिली थी कि कई फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर्स निवेशकों को प्रभावित करने वाले वीडियो बना रहे हैं। सेबी के नए कदम से इन पर लगाम लगेगी। इसके बाद बाजार नियामक सेबी ( SEBI ) ने सार्वजनिक निर्गमों के लिए पेशकश दस्तावेजों में कंपनियों के खुलासों को ऑडियो और विजुअल ( Audio and Visual ) के रूप में पेश करने का फैसला किया है। इस कदम से निवेशकों को किसी पेशकश की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आसानी से समझने में मदद मिलेगी। इस तरह के एवी को सभी मुख्य आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( IPO ) के लिए तैयार किया जाएगा और उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
सेबी ने कहा, ऑडियो विजुअल में शामिल की जाने वाली सामग्री निश्चित तौर पर तथ्यात्मक, बार-बार दोहराया नहीं जाने वाली, नॉन-प्रमोशनल हो और यह किसी भी तरह से गलत जानकारी देने वाला नहीं होना चाहिए। दिशानिर्देश के अनुसार ऑडियो विजुअल ( Audio and Visual ) में कंपनी के सभी कारोबार, प्रवर्तक, प्रबंधन, वित्तीय सूचना, लंबित कानूनी मामले, जोखिम व अन्य जानकारी देनी होगी, जो सामान्य तौर पर विवरणिका के मसौदे (DRHP) में होती है।
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वीडियो इश्यू करने वाली कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया, एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया और क्यूआर कोड ( QR code ) के जरिये पेशकश दस्तावेज में होनी चाहिए। इसके अलावा निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे इश्यू से संबंधित किसी अन्य सूचना पर भरोसा न करे, जो मीडिया प्लेटफॉर्म व फिनफ्यूएंसर्स के पास उपलब्ध हो।
अंग्रेजी- हिंदी में वीडियो
शुरू में यह वीडियो अंग्रेजी व हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा। यह दिशानिर्देश 1 जुलाई से डीआरएचपी जमा कराने वाली कंपनियों के लिए स्वैच्छिक होगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जमा कराए जाने वाले पेशकश दस्तावेज के लिए यह अनिवार्य होगा।
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