ISI के लिए जासूसी करने वाले ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर को उम्रकैद
Jitendra Shrivastava | Jun 03, 2024, 16:00 IST
THESOOTR
देश-दुनिया। नागपुर की एक कोर्ट ने सोमवार, 3 जून को ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बताया गया है कि निशांत को 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था...
ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर को उम्रकैद : नागपुर कोर्ट ने सोमवार को ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई। बताया गया है कि निशांत को 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करते और जानकारी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निशांत भारत की डीआरडीओ और रूस की सैन्य औद्योगिक कंसोर्शियम (एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनिया) के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एयरोस्पेस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर पद पर कार्यरत थे। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि जमीन, हवा, समुद्र और समुद्र के अंदर से भी लॉन्च की जा सकती है।
नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2018 में गिरफ्तार निशांत को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) की धारा 3 और 5 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एयरोस्पेस में सीनियर इंजीनियर के पद पर थे
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निशांत भारत की डीआरडीओ और रूस की सैन्य औद्योगिक कंसोर्शियम (एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनिया) के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एयरोस्पेस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर पद पर कार्यरत थे। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि जमीन, हवा, समुद्र और समुद्र के अंदर से भी लॉन्च की जा सकती है।
3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है
नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2018 में गिरफ्तार निशांत को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) की धारा 3 और 5 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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