Karnataka High Court
बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने के दौरान हादसा हो जाता है, तो ऐसे में बीमा कंपनी क्लेम की राशि कम कर देती हैं। बीमा कंपनियों के अनुसार बाइक चालक के हेलमेट नहीं लगाने की स्थिति में क्लेम कम दिया जा रहा है। लेकिन अब बीमा कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे ही एक इंश्योरेंस के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाते हुए मुआवजा बढ़ाया है।
कम क्लेम मिलने के मामले में अहम फैसला
कर्नाटक हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एक्सीडेंट के लिए बाइक पर बैठा व्यक्ति दोषी नहीं है तो बीमा कंपनी हेलमेट नहीं पहनने के कारण घायल बाइक सवार को मिलने वाली क्लेम की राशि कम नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने यह फैसला सड़क हादसे में कम क्लेम मिलने के मामले में सुनाया।
हेलमेट पहनना बेहद महत्वपूर्ण
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा के लिए बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन मुआवजा कम करने के लिए यह एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। मोटर वाहन हादसों में लापरवाही की अवधारणा तभी सामने आती है, जब दुर्घटना में घायल पक्ष की खुद की लापरवाही का योगदान होता है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, रामनगर जिले के सदाथ अली खान की बाइक 5 मार्च 2016 को हादसा हो गया था।
बाइक और तेज रफ्तार कार टक्कर होने पर अली खान घायल हो गया था उसे चोटें आईं थी। अस्पताल में इलाज में 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद अली खान ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से बीमा क्लेम की मांग की थी।
न्यायाधिकरण के फैसले को दी थी चुनौती
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मामले में 24 सितंबर 2020 को आदेश करते हुए 5. 6 लाख रुपये मुआवजे के रुप में दिए थे, यह कहा गया था जब हादसा हुआ उस समय क्लेम करने वाले ने हेलमेट नहीं पहना था। इसके बाद अली खान ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अली खान का कहना था कि हादसे के बाद वह अपनी प्रति माह 35 हजार की नौकरी आगे कर पाने में असमर्थ है। अब मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 6 लाख 80 हजार 200 रुपए कर दिया है।
1 सितंबर से लागू होगा नया नियम
बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में नया नियम लागू किया जा रहा है, 1 सितंबर से लागू होने वाले इस नियम के तहत अब टू-व्हीलर चलाते समय पीछे बैठे शख्स के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा। इस नियम के उल्लंघन पर 1035 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है। विशाखापट्टनम प्रशासन ने शहर में बढ़ते हादसों को रोकने लिए यह निर्णय लिया गया है।
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