21 वर्ष से कम है लिव इन पार्टनर, तो करना होगा पुलिस को सूचित...

Aparajita Priyadarshini | May 26, 2024, 16:40 IST
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लिव-इन रिलेशनशिप के लिए सरकार ने औपचारिक रूप से मान्यता देने और विनियमित करने के लिए एक कानून तैयार किया है। जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देश और सुरक्षा स्थापित करना है।

लिव इन में रहने वाले हो जाओ सावधान!आ गया है नया कानून। लिव इन रिलेशनशिप को औपचारिक मान्यता देने के लिए सरकार ने एक कानूनी ढांचा तैयार किया है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। समान नागरिक संहिता ( UCC ) विधेयक के तहत, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को स्थानीय रजिस्ट्रार को सबकुछ बताना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा।

21 साल से कम के हैं तो रजिस्ट्रार पुलिस को देगा सूचना


उत्तराखंड सरकार ने लिव-इन रिलेशनशिप को औपचारिक रूप से मान्यता देने और विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया है। यदि एक पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है, तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से पुलिस को सूचित करना होगा और प्रस्तुत बयान प्राप्त करने पर माता पिता को सूचित करना होगा।

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माता-पिता को देनी होगी जानकारी


लिवइन रिलेशनशिप में रहने वाले जिन जोड़ो की उम्र 18 से 21 आयु है उनको लिव इन में रहने के लिए सबसे पहले माता-पिता को इस बात की जानकारी देनी होगी। (Leave in Relationship Online Registration) सरकार का कहना है कि इससे उनके माता-पिता को इससे सही जानकारी मिल सकेगी।राज्य के मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह ने बताया, “हम लोगों के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से औपचारिकताओं को पूरा करना आसान बनाना चाहते हैं।

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क्या है जुर्माने का प्रावधान


अगर 1 महीने के अदंर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उन्हें ₹10,000 का जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर वह तीन महीने तक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें ₹25,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल।

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