प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, 8 मई को आ सकता है NIA कोर्ट का फैसला
Abhilasha Saksena Chakraborty | May 02, 2025, 16:14 IST
SC disposes plea against Pragya Thakur
सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा ठाकुर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई खत्म की, 8 मई को एनआईए कोर्ट का फैसला संभव।
सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। यह याचिका विस्फोट में मारे गए एक पीड़ित के पिता निसार अहमद ने 2017 में दायर की थी।
याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) द्वारा प्रज्ञा ठाकुर को दी गई जमानत को रद्द करने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2017 में ठाकुर को स्वास्थ्य आधार और महिला होने के कारण जमानत दी थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अब एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई जरूरी नहीं। कोर्ट ने इस तर्क को मानते हुए याचिका पर आगे विचार करने से इनकार कर दिया।
प्रज्ञा ठाकुर के मामले में एनआईए कोर्ट8 मई, 2025 को फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को उस दिन उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
ये भी पढ़ें... मालेगांव बम विस्फोट मामला: NIA ने की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फांसी देने की मांग
29 सितंबर, 2008 को मालेगांव, महाराष्ट्र में हुए ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी। इसमें 100 से ज्याद लोग घायल हुए थे। मामले में प्रज्ञा ठाकुर समेत कुल7 आरोपी हैं। मामले में108 से अधिक गवाह थे।
अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्टने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दी थी।बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते समय कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर को ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) है और वो गंभीर रूप से बीमार हैं। साथ ही, महिला होने के नाते उन्हें न्याय देने की आवश्यकता थी।
ये भी पढ़ें... Uma Bharti ने क्यों कहा- सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ अन्याय हुआ, जानिए
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनआईए जज ए.के. लाहोटी का तबादला प्रस्तावित था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 31 अगस्त तक वही पद पर बने रहने की अनुमति दी है ताकि वे इस केस में फैसला सुना सकें।
thesootr links
हाईकोर्ट की जमानत रद्द करने की थी मांग
एनआईए कोर्ट में फैसला सुरक्षित
8 मई को आ सकता है फैसला
ये भी पढ़ें... मालेगांव बम विस्फोट मामला: NIA ने की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फांसी देने की मांग
मालेगांव ब्लास्ट 2008 मामला
अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्टने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दी थी।बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते समय कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर को ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) है और वो गंभीर रूप से बीमार हैं। साथ ही, महिला होने के नाते उन्हें न्याय देने की आवश्यकता थी।
ये भी पढ़ें... Uma Bharti ने क्यों कहा- सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ अन्याय हुआ, जानिए
जज लाहोटी को 31 अगस्त तक मिली राहत
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari