नेशनल पेंशन सिस्टम में भुगतान करने के लिए मिलेगी नई सुविधा, शुल्क भी लगेगा

पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथारिटी' (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में अंशदान का भुगतान करने के लिए अभिदाताओं को नई सुविधा प्रदान की गई है। एप्लिकेशन जैसे भीम और फोन पे आदि का उपयोग कर अंशदान जमा करा सकते हैं।

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Jitendra Shrivastava
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पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथारिटी' ने नेशनल पेंशन सिस्टम 'एनपीएस' में अंशदान भुगतान करने के लिए अभिदाताओं को नई सुविधा दी गई है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के प्लेटफार्म पर भुगतान एप्लिकेशन जैसे भीम और फोन पे आदि का उपयोग कर जमा करा सकते हैं। अभिदाताओं को इस सुविधा के लिए कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा। साथ ही उन्हें नियमानुसार, जीएसटी भी देना होगा जो शुल्क 4 रुपए तक रहेगा। 

भीम, फोन पे आदि से अंशदान जमा कर सकते हैं

बीबीपीएस अलग-अलग प्लेटफार्म जैसे भीम, उमंग, बैंकों के मोबाइल एप और यूपीआई के भुगतान फोन पे, गूगल पे आदि पर सेवाओं/बिलर्स की पहुंच को बढ़ाता है। सरलता से अंशदान जमा करने की सुविधा में बीबीपीएस पर अब नेशनल पेंशन सिस्टम 'एनपीएस' में अंशदान जमा करने एक नया अतिरिक्त चैनल दिया जा रहा है। अभिदाता अनेक भुगतान एप्लिकेशन जैसे भीम, फोन पे आदि का उपयोग कर अंशदान जमा कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन पर 50 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन भुगतान करना होगा। ट्रांजेक्शन पर 0.50 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन और एसआईपी रजिस्ट्रेशन के साथ इसके लिए 4 रुपए देने पड़ेंगे। इस पर जीएसटी भी लागू होगा। 

अंशदान जमा कराने पर ट्रेल कमीशन देना होगा

पीएफआरडीए के मुताबिक, ई-एनपीएस और डी-रेमिट की तरह सभी नागरिक मॉडल में पीओपी से जुड़े अभिदाताओं द्वारा बीबीपीएस के माध्यम से अंशदान जमा कराने पर पीओपी के लिए ट्रेल कमीशन लागू होगा। भुगतान के दौरान बीबीपीएस और पीओपी शुल्क जैसा लागू हो एडवांस रूप में दिखाया और इकट्ठा किया जाएगा। अंशदान जमा करते समय शुल्क का भुगतान अभिदाताओं को अग्रिम रूप से किया जाएगा।

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