नोएडा प्राधिकरण का आदेश: बालकनी से हटाएं गमले, नहीं तो होगी एफआईआर

 नोएडा प्राधिकरण ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी सोसाइटियों को अपनी बालकनियों में रखे गमले तुरंत हटा लें। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

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Abhilasha Saksena Chakraborty
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नोएडा में रह रहे फ्लैट मालिकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (AOA) के लिए एक अहम खबर है। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने एक नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी सोसाइटियों को अपनी बालकनियों (Balconies) में रखे गमले (Flower Pots) तुरंत हटा लेने चाहिए। यह कदम आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

पुणे की घटना बनी आदेश का कारण

यह आदेश एक दुखद घटना के बाद सामने आया है, जिसमें पुणे की एक सोसाइटी में बालकनी से गमला गिरने पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे ने नोएडा प्राधिकरण को भी सतर्क कर दिया, और उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया

गमले गिरने पर होगी एफआईआर, जिम्मेदार होंगे AOA और बिल्डर

नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अगर गमला गिरने से कोई हादसा होता है, तो सोसाइटी के AOA अध्यक्ष और सचिव को जिम्मेदार माना जाएगा। जहां AOA नहीं है, वहां बिल्डर और संबंधित फ्लैट मालिक पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।

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नोटिस जारी करने की जिम्मेदारी AOA की

AOA को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सोसाइटी के सदस्यों को गमले हटाने की जानकारी नोटिस बोर्ड, वॉट्सऐप ग्रुप या किसी अन्य संचार माध्यम से दें।

नोएडा की ऊंची इमारतों में बढ़ता जोखिम

नोएडा की 100 से अधिक सोसाइटियों में कई टावर ऐसे हैं, जहां सुरक्षा जाल (safety nets) नहीं लगे हैं। इन ऊंची इमारतों की बालकनियों में रखे गमले तेज हवा या असंतुलित जगह के कारण गिर सकते हैं, जिससे नीचे चल रहे लोगों को गंभीर चोट या मौत तक हो सकती है।

सुरक्षा को लेकर प्राधिकरण गंभीर

प्राधिकरण का कहना है कि अभी तक नोएडा में कोई गंभीर घटना नहीं हुई है, लेकिन सावधानी ही सुरक्षा है की भावना के तहत यह आदेश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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