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NEW DELHI. केंद्र सरकार ने जीएसटी कम करने को लेकर कई मामलों में लंबे समय से की जा रही मांग को मंजूरी प्रदान की है, वहीं ऑनलाइन गेमिंग-घुड़सवारी पर अब 28% टैक्स लगाकर गेम खेलना अब महंगा कर दिया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार यानी 11 जुलाई को दिल्ली में हुई।
सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजें सस्ती होंगी
GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने की मंजूरी दी। पहले इस पर 18% टैक्स लगाया जाता था। साथ ही स्पेशल दवाइयों के लिए टैक्स में छूट को मंजूरी मिली है। कैंसर की दवाओं पर IGST हटाने को भी मंजूरी दी गई है। सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली है। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगाया जाएगा।
26 लाख रुपए कीमत वाली कैंसर की दवा पर मिली राहत
कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब (Dinutuximab) पर भी टैक्स छूट दिए जाने की मांग की थी। फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों उसे GST के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर सहमति जताई थी। इस दवाई पर अभी 12% GST लगता है।
इन पर भी टैक्स कम करने की सिफारिश की गई थी
- फिटमेंट कमेटी में केंद्र और अलग-अलग राज्यों के टैक्स ऑफिसर शामिल हैं। इस कमेटी ने GST काउंसिल को कई सिफारिशें की थीं।
जून में हुआ था 1.61 लाख करोड़ का GST कलेक्शन
केंद्र सरकार ने जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.61 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें लगभग 12% बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। वहीं, 1 महीने पहले मई 2023 में ये 1.57 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मत्रांलय के अनुसार, इस GST कलेक्शन में CGST के रूप में 31 हजार 13 करोड़ रुपए, SGST से 38 हजार 292 करोड़ रुपए और IGST के रूप में 80 हजार 292 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। IGST की राशि में 39 हजार 35 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर लगने वाले टैक्स के रूप में वसूला गया है।
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कैसा रहा GST कलेक्शन
पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात की जाए तो इसमें टोटल 18.10 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। इसके आधार पर हर महीने GST कलेक्शन का औसत आंकड़ा 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा था। वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में GST का ग्रॉस रेवेन्यू, इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की तुलना में 22% ज्यादा रहा था।
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6 साल पहले लागू हुआ था GST
GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (वैट), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं। हालांकि, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है।