ओबीसी को 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, आ सकता है बड़ा फैसला
Amresh Kushwaha | Aug 12, 2025, 10:48 IST
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मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसमें पीएससी के 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर भी निर्णय आने की संभावना है।
मध्यप्रदेश में ओबीसी (Other Backward Classes) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (12 अगस्त) अहम सुनवाई होनी है। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं।
इस मामले में एक और पहलू यह है कि पीएससी (Public Service Commission) के 13 प्रतिशत पदों पर लागू होल्ड को अनहोल्ड करने पर भी अदालत का निर्णय आ सकता है। यह सुनवाई मध्यप्रदेश राज्य के ओबीसी वर्ग के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने हाल ही में इस विषय पर अपने बयान में कहा था कि राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
ओबीसी महासभा के वकील ने यह भी सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में जो फार्मूला लागू किया गया है, उसे मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत तक बढ़ाया था, जिससे ओबीसी समुदाय को एक बड़ी राहत मिली थी। इस फार्मूले को मध्यप्रदेश में भी लागू करने का समर्थन किया गया है, ताकि ओबीसी समुदाय के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार (29 जुलाई) को विधानसभा में घोषणा की कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण डंके की चोट पर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 13 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनका हक मिले और उनकी नौकरी योग्यता के आधार पर तय हो।
एक मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के जरिए आरक्षण को 58 फीसदी के तहत भर्ती करने पर अंतरिम राहत दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष था कि भर्ती और पदोन्नति दोनों रुकी हैं। इसके चलते मैनपावर की कमी से सरकार जूझ रही है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी थी कि जो प्रक्रिया चल रही है वह इसी 58 फीसदी पर चल सकती है लेकिन यह सभी अंतिम आदेश के अधीन होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
हाई कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत लोकसेवा (अजा, अजजा एवं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-4 में संशोधन किया गया था।
इसके अनुसार अजजा वर्ग को 32 फीसदी, अजा वर्ग को 12 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इससे कुल आरक्षण 58 फीसदी हो गया था।
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27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण | ओबीसी आरक्षण का मुद्दा | ओबीसी आरक्षण का मामला | ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट MP News
इस मामले में एक और पहलू यह है कि पीएससी (Public Service Commission) के 13 प्रतिशत पदों पर लागू होल्ड को अनहोल्ड करने पर भी अदालत का निर्णय आ सकता है। यह सुनवाई मध्यप्रदेश राज्य के ओबीसी वर्ग के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने हाल ही में इस विषय पर अपने बयान में कहा था कि राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
5 अगस्त को हुई थी पिछली सुनवाई
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। 2022 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां कोर्ट ने 5 अगस्त को सुनवाई की गई। इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त (आज) तय की थी।। इस बीच, ओबीसी महासभा के प्रतिनिधियों ने अदालत में यह पक्ष रखा कि परीक्षा हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन नियुक्तियां अभी तक नहीं दी गई हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लिए लागू राहतों को मध्यप्रदेश में भी लागू करने का अनुरोध किया गया था।
छत्तीसगढ़ के फार्मूले को MP में लागू करने की मांग
ये हैं ओबीसी आरक्षण मामले में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी
याचिकाकर्ता (Petitioners)
- निश्चै सोनबर्से
- सुनीत यादव
- सत्यम बिसेन
- विरेंद्र सिंह
- अंकित बिसेन
- धीरज परमार
- सोमवती पटेल
- प्रवेश गजबे
- नीलेश कुमार गरसिया
- अजय कुमार महोर
- शक्ति राय
- लोल एंड्रा धाकड़
- प्रज्वल रहांगदाले
- सर्वेश पटेल
- कीर्ति चौकसी
- आयुषी राठौर
- अभिषेक साहू
- विकास यादव
प्रतिवादी (Respondents)
- मध्य प्रदेश का राज्य (Government of Madhya Pradesh)
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary)
- प्रमुख सचिव (Principal Secretary)
- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission)
अभ्यर्थियों को जल्द उनका हक मिले- सीएम यादव
ओबीसी आरक्षण मामले की टाइमलाइनमार्च 2019:
मार्च 2019:
दिसंबर 2021:
अगस्त 2023:
28 जनवरी 2025:
13 फरवरी 2025:
22 मार्च 2025:
7 अप्रैल 2025:
22 अप्रैल 2025:
25 जुलाई 2025:
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जानें क्या है छत्तीसगढ़ का फार्मूला
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी थी कि जो प्रक्रिया चल रही है वह इसी 58 फीसदी पर चल सकती है लेकिन यह सभी अंतिम आदेश के अधीन होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
हाई कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत लोकसेवा (अजा, अजजा एवं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-4 में संशोधन किया गया था।
इसके अनुसार अजजा वर्ग को 32 फीसदी, अजा वर्ग को 12 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इससे कुल आरक्षण 58 फीसदी हो गया था।
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