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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ग्राहकों को एक दिन में ही सेटलमेंट की सुविधा मिलेगी। यानी नए नियम के तहत एनपीएस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट T+0 सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगा। ये नया बदलाव अगले महीने यानी 1 जुलाई से लागू होगी।
एनपीएस ग्राहकों के लिए खुशखबरी
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों के लिए एक जरूरी बदलाव किया है। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। नया नियम ग्राहकों को T+0 सेटलमेंट की सुविधा देगा।
किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) राशि से उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी का लाभ मिलेगा।
सेम डे होगा सेटलमेंट
सेटलमेंट T+0 सिस्टम में शेयरों में होने वाले कारोबार का सेटलमेंट सेम डे हो जाता है। यानी शेयरों को तुरंत बायर्स के अकाउंट में टांसफर कर दिया जाएगा, जबकि फंड्स सेलर्स के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
पहले ये था नियम
पहले कंट्रीब्यूशन अगले सेटलमेंट डे (T+1) पर निवेश किया जाता था, यानी निवेश किए जाने से पहले एक दिन की देरी होती थी। अब सेम डे हो जाएगा।