अगर घर के पास है PNG पाइपलाइन तो तीन महीने में लें कनेक्शन, वरना LPG सप्लाई बंद! जानें नया नियम
Sanjay Dhiman | Mar 25, 2026, 19:54 IST
Photograph: (the sootr)
अगर आपके घर के पास PNG पाइपलाइन आ गई है और आपने कनेक्शन नहीं लिया तो 90 दिन में LPG सप्लाई बंद हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए नए नियम लागू किए हैं।
New Delhi. गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब अगर आपके घर के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की पाइपलाइन आ चुकी है और आपने कनेक्शन नहीं लिया है, तो अगले 90 दिनों में आपकी LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह आदेश 'नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' के तहत लागू किया गया है।
मिडिल-ईस्ट में चल रहे युद्ध और दुनियाभर में गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। सरकार चाहती है कि हर घर तक सुरक्षित और सस्ती गैस पहुंचे।
अगर कोई पाइपलाइन कंपनी आपके इलाके में काम करने के लिए रास्ता मांगती है तो अब सोसाइटी को सिर्फ 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी। अगर सोसाइटी ने मंजूरी नहीं दी या इसमें देरी की तो उन घरों की LPG सप्लाई रोक दी जाएगी। अब सरकार ने इसके लिए कड़े नियम बना दिए हैं।
अगर पाइपलाइन आपकी निजी जमीन या खेत से गुजर रही है, तो अब आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने मुआवजे का एक बहुत ही सरल और फायदेमंद फॉर्मूला तैयार किया है।
सरकार का कहना है कि यह नियम 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) के तहत लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध जैसे समय में भी आपकी रसोई को चालू रखना है। सिलेंडर की तुलना में PNG के कई फायदे हैं:
14 मार्च को जारी आदेश के अनुसार, जिनके पास पहले से PNG कनेक्शन है, उन्हें अपना पुराना घरेलू LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा। सरकार अब एक घर में दो तरह के कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं दे रही है। न तो आपको नया रिफिल मिलेगा और न ही आप नया सिलेंडर बुक कर पाएंगे। यह कदम घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है।
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मिडिल-ईस्ट में चल रहे युद्ध और दुनियाभर में गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। सरकार चाहती है कि हर घर तक सुरक्षित और सस्ती गैस पहुंचे।
सोसायटियों को 3 दिन में देनी होगी मंजूरी
- 3 दिन का अल्टीमेटम: अगर कोई गैस कंपनी सोसाइटी में पाइपलाइन बिछाने की अनुमति मांगती है तो सोसाइटी को सिर्फ 3 दिन के अंदर हां कहना होगा।
- सजा का प्रावधान: अगर सोसाइटी ने जानबूझकर देरी की या मना किया तो उस पूरी सोसाइटी के सभी घरों की LPG सप्लाई रोक दी जाएगी।
- सरकारी विभागों की जवाबदेही: छोटे नेटवर्क के लिए सरकारी दफ्तरों को 10 दिन में क्लियरेंस देना होगा। अगर वे चुप रहे तो इसे 'डीम्ड क्लियरेंस' मानकर काम शुरू कर दिया जाएगा।
जमीन मालिकों के लिए दोगुना मुआवजे का ऑफर
- जमीन के कमर्शियल सर्किल रेट का 30% हिस्सा सीधे मालिक को दिया जाएगा।
- अगर जमीन मालिक आवेदन मिलते ही 24 घंटे के अंदर अपनी रजामंदी दे देता है तो उसे इनाम के तौर पर दोगुना यानी 60% मुआवजा मिलेगा।
- विवाद की स्थिति में अब जिला कलेक्टर या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी तुरंत फैसला सुनाएगी ताकि प्रोजेक्ट न रुके।
बचत और सुरक्षा: आमजन के फायदे की बात
- सस्ता विकल्प: PNG का बिल उतना ही आता है जितना आप खर्च करते हैं।
- झंझट से मुक्ति: न बुकिंग का झंझट, न डिलीवरी बॉय का इंतजार और न ही सिलेंडर खत्म होने का डर।
- सुरक्षा: सिलेंडर के मुकाबले पाइपलाइन वाली गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे हादसे की संभावना कम हो जाती है।
PNG वालों को अब नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर
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