New PPF Rules : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) बेहतर भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश साधन है, जिससे लोग अपनी रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हाल ही में पीपीएफ अकाउंट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइन्स के तहत नाबालिगों के नाम पर खोले गए कई PPF अकाउंट और नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (National Small Savings Schemes) के तहत डाकघरों के माध्यम से एनआरआई के लिए पीपीएफ अकाउंट के विस्तार से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।
PPF अकाउंट से जुड़े तीन नियमों में किया बदलाव
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पीपीएफ अकाउंट से संबंधित तीन प्रमुख नियमों में बदलाव किए हैं। इस संबंध में 21 अगस्त 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया था। बदलाव किए गए नियमों के बारे में और इसके लागू होने की जानकारी दी गई है। सर्कुलर के अनुसार, नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। अनियमित स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को नियमित करने की जिम्मेदारी अब वित्त मंत्रालय के पास होगी, और ऐसे सभी मामलों को मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिए।
नाबालिगों के पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज
सर्कुलर में बताया गया है कि नाबालिगों के लिए अनियमित अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज दिया जाएगा, जब तक नाबालिग 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल की उम्र के बाद नाबालिग को ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड उस तारीख से मानी जाएगी जब नाबालिग 18 साल का होगा।
NRI PPF अकाउंट में ब्याज की नई स्थिति
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अनुसार, यदि किसी के पास एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट हैं, तो ब्याज केवल प्राइमरी अकाउंट पर ही मिलेगा। अन्य अकाउंट में पड़े पैसे को प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर प्राइमरी और सेकंड अकाउंट के अलावा और भी अकाउंट हों तो उन पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। एनआरआई पीपीएफ अकाउंट्स (NRI PPF Account) में भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज 30 सितंबर तक ही मिलेगा। इसके बाद, इन अकाउंट्स पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
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