RBI ने रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसपर बैन लगा दिया. RBI ने paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 31 जनवरी को एक बड़ा फैसला लिया. इसके तहत रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसपर बैन लगा दिया...आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया. इस बीच ज्यादातर लोगों को ये लगा कि पेटीएम एप बैन होने वाला है, तो हम आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं...दरअसल, RBI ने पेटीएम बैंक पर बैन किया है न कि पेटीएम एप पर...कई लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम एप को एक समझ रहे हैं,, इसे लेकर आरबीआई का बड़ा बयान सामने आया है...आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ऐप बंद नहीं होगा. RBI ने कहा कि नियामकीय कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ हुई है और पेटीएम ऐप इससे प्रभावित नहीं होगा. पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगने के बावजूद आपके जो पैसे पेटीएम बैंक अकाउंट में जमा हैं वो आप खर्च कर सकते हैं. इसके अलावा आप Paytm UPI का इस्तेमाल भी पहले की तरह कर पाएंगे. लेकिन, आपको Paytm Bank से जुड़ी सर्विस पेटीएम वॉलेट और फास्टैग जैसी सुविधा नहीं मिल सकेगी...