New Rules : 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं ये नियम, 30 सितंबर से पहले फटाफट निपटा लें अपने सारे जरूरी काम
Pratibha ranaa | Sept 27, 2024, 15:01 IST
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देश में हर महीने की शुरुआत में कई बदलाव होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी अक्टूबर महीने में देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपको इन बदलावों की जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं...
सितंबर खत्म होने में अब बस एक दिन ही बचा हैं। इसके बाद अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा। हर एक महीने की पहली तारीख से कई नियम बदल जाते हैं, जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। कल यानी 1 अक्टूबर 2024 से भी कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। आइए, जानते हैं कि इस 1 अक्टूबर 2024 से कौनसे नियम बदल रहे हैं...
केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account) में 1 अक्टूबर 2024 से नए नियम लागू होंगे। नए नियम के अनुसार, केवल बेटियों के कानूनी अभिभावक ही इस अकाउंट को संचालित कर सकेंगे। अगर किसी बेटी का SSY अकाउंट ऐसे व्यक्ति द्वारा खोला गया है, जो कानूनी अभिभावक नहीं है, तो इसे अब उसके प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उस अकाउंट को बंद किया जा सकता है।
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट होते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को सुबह छह बजे इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में सिलेंडरो के दामों में कटौती होगी।
पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 अक्टूबर से आधार संख्या को आईटीआर और पैन आवेदनों में आधार नामांकन आईडी के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
1 अक्टूबर से शेयर बाय बैक पर लाभांश की तरह शेयरधारक स्तर पर टैक्स लागू होगा, जिससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा, कैपिटल गेन्स या लॉस की गणना करते समय शेयरधारक की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा।
इस साल के बजट में टीडीएस रेट को फाइनेंस बिल के तहत धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के लिए 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है।
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नए नियम के तहत, 1 अक्टूबर से एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट रखने वालों पर सख्ती की जाएगी। साथ ही, पोस्ट सेविंग अकाउंट पर ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा, जब तक खाता धारक इसके लिए योग्य नहीं हो जाता, या फिर जब तक वह बालिग नहीं होता।
1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित कुछ केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। हालांकि, यदि पूरे वर्ष की आय 10 हजार रुपए से कम है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
सरकार ने इस साल के बजट में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स को 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, शेयर बायबैक से हुई कमाई पर भी टैक्स लगाया जाएगा। यह संशोधन पारित हो चुका है और 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के लॉयल्टी प्रोग्राम में संशोधन किया गया है। नए नियम के तहत, HDFC बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए रिवॉर्ड प्वाइंट के रिडेम्पशन को हर कैलेंडर तिमाही में एक प्रोडक्ट तक सीमित कर दिया है।
सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव
एलपीजी गैस सिलेंडर दाम
आधार कार्ड
शेयर बाय बैक पर नए टैक्स नियम
टीडीएस दरों में कटौती
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पीपीएफ अकाउंट
फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस
शेयर बायबैक से हुई कमाई पर नई कर व्यवस्था
HDFC क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव
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