NEW DELHI. श्रद्धा हत्या मामले के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने साकेत कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। आफताब की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 बजे शुरू हुई। आफताब के वकील अभी नहीं पहुंचे थे इसलिए साकेत कोर्ट ने 11 बजे का समय दिया था। इससे पहले 17 दिसंबर को साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी के समक्ष आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।
आफताब के कहने पर कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी
आफताब ने कोर्ट में बताया कि वह जमानत याचिका दायर नहीं करना चाहता है। बता दें कि आफताब की जमानत याचिका उसके वकील की तरफ से दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए पहले आफताब की सहमति जरूरी है। अपने वकील से बात करने के बाद आफताब ने जमानत याचिका को वापस ले लिया। इसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी और मामले की सुनवाई को खारीज कर दिया।
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दिल्ली पुलिस की अर्जी पर कल सुनवाई कर सकता है कोर्ट
श्रद्धा के पिता की वकील ने कहा कि आफताब ने अपने अधिवक्ता को जमानत की अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने जमानत अर्जी वापस ले ली है। उधर, दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल कर आफताब पूनावाला की आवाज का नमूना लेने की अनुमति मांगी है। कोर्ट दिल्ली पुलिस की अर्जी पर कल सुनवाई कर सकता है।
इधर, आफताब ने कहा- जमानत अर्जी दाखिल करने की जानकारी नहीं
बता दें कि अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी आफताब ने 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उसे जमानत याचिका में बारे में जानकारी नहीं है। उसने मात्र वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने की जानकारी नहीं है।