NEW DELHI. शेयर की कीमतों में हेरफेर कर ज्यादा मुनाफा कमाने वाले 135 संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए बाजार नियामक सेबी ने शिकंजा कसा है। सेबी ने इन संस्थानों के बाजार पहुंचने पर रोक लगा दी है और इनके द्वारा गलत तरीके से अर्जित लाभ को भी जब्त करने के निर्देश दिए हैं। सेबी ने कहा कि हेरफेर करने वाले ने पांच स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों के साथ हेरफेर किया था। उन्होंने निवेशकों को भी नुकसान पहुंचाया है। सेबी ने कहा कि उसने सार्वजनिक निवेशकों को "बाय" (buy) सिफारिश के साथ बल्क एसएमएस सर्कुलेट करके पांच स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयर की कीमतों में हेरफेर किया है। ऐसे 135 संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले में जांच के बाद केस भी दर्ज कराया जा सकता है।
अगले आदेश तक इन संस्थानों पर रोक
बाजार नियामक सेबी ने कहा कि इन 135 संस्थाओं को अगले निर्देश तक प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोक दिया है और इन संस्थानों द्वारा बाजार में हेरफेर कर गलत तरीके से कमाए गए 126 करोड़ रुपये को भी जब्त करने के आदेश जारी किए हैं।
किन कंपनियों के शेयर के साथ हुआ हेरफेर?
सेबी ने जिन पांच स्मॉल कैप कंपनियों के साथ हेरफेर के आरोप लगाए हैं उनके नाम है मौरिया उद्योग लिमिटेड (Mauria Udyog Ltd), 7NR रिटेल लिमिटेड (7NR Retail Ltd), दार्जिलिंग रोपवे कंपनी लिमिटेड (Darjeeling Ropeway Company Ltd), जीबीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (GBL Industries Ltd) और विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड (Vishal Fabrics Ltd.) का नाम शामिल है।
क्या है उनके काम करने का तरीका?
सेबी ने कहा कि योजना के पहले चरण के अनुसार, प्राइस वॉल्यूम प्रभावित करने वालों ने जोड़-तोड़ के जरिए पांच शेयरों की कीमत और मात्रा में वृद्धि की, इसके बाद प्रथम दृष्टया एसएमएस भेजने वाले हनीफ द्वारा पांच शेयरों में बल्क एसएमएस के माध्यम से खरीदारी की सिफारिशों के मैसेज भेजे गएं। इसके बाद अंतिम चरण में, ऑफ-लोडर निवेशकों ने इन पांच कंपनियों (पहले उनके द्वारा अधिग्रहित) के शेयरों को ऊंचे दामों पर बेचा, जिससे काफी मुनाफा हुआ और कई परतों के माध्यम से इस पैसों को हेरफेर में शामिल सभी लोगों को बांटा गया जो अपने आप को कंपनी के प्रोमोटर कहते हैं।
सेबी ने जनता को किया आगाह
इस कार्रवाई के बाद बाजार नियामक सेबी ने लोगों को आगाह करते हुए बताया कि एसएमएस, विभिन्न वेबसाइटों और सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से की जा रही ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों से बचे। सेबी ने कहा कि निवेशक सिर्फ सेबी-पंजीकृत मध्यस्थों के साथ सौदा करना चाहिए।