आपसी सहमति से तय तलाक पर सहमति बदलने की नहीं होगी इजाजत: सुप्रीम कोर्ट
Sandeep Kumar | Apr 15, 2026, 19:38 IST
supreme court divorce
सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुरानी शादी को रद किया। कोर्ट ने पत्नी को 1.5 करोड़ रुपये के समझौते से पीछे हटने पर भारी लागत का आदेश दिया। इसके साथ ही घरेलू हिंसा के मामले भी रद कर दिए।
News in Short
- सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक में सहमति वापस लेने को अनुचित बताया।
- मामला 2000 में हुई शादी से जुड़ा था, जिसमें 2023 में पति ने तलाक की याचिका दायर की।
- पत्नी ने बाद में सहमति से मुकरकर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने समझौते को मध्यस्थता दुरुपयोग करार दिया और तलाक दे दिया।
- कोर्ट ने पति को बकाया राशि चुकाने और पत्नी पर भारी लागत का आदेश दिया।
News in Detail
क्या है पूरा मामला?
पत्नी ने क्यों बदला फैसला?
सुप्रीम कोर्ट का तर्क
अदालत का आदेश
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