New Delhi. वित्त मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अब क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर कोई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) नहीं लगेगा। हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश में कोई भुगतान करते हैं और यह भुगतान एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपए से अधिक होता है तो उस पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। बुधवार (28 जून) को मंत्रालय की तरफ से टीसीएस से जुड़े नए नियम जारी किए गए।
अब किस तरह के खर्च पर लगेगा TCS
बैंक और क्रेडिट कार्ड के बीच आइटी नेटवर्क का उचित समाधान निकाले जाने तक फिलहाल क्रेडिट कार्ड को TCS के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि Credit cards के अलावा अन्य माध्यम से अगर विदेश में जाकर सात लाख रुपये से अधिक किसी एक वित्त वर्ष में खर्च करते हैं तो उस पर 0.5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगेगा। TCS से जुड़े नए नियम पहले एक जुलाई से लागू होने वाले थे। अब यह तारीख एक अक्टूबर कर दी गई है।
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1 अक्टूबर को लागू होंगे नियम : पढ़ाई और इलाज के खर्च में राहत
आगामी एक अक्टूबर से लागू होने वाले नियम के तहत पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपए तक खर्च करने पर कोई टीसीएस नहीं देना होगा। लोन के माध्यम से पढ़ाई पर सात लाख रुपए से अधिक के खर्च पर 0.5 प्रतिशत तो इलाज पर सात लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर पांच प्रतिशत टीसीएस देना होगा। इन दोनों उद्देश्यों के अलावा टूर पैकेज को छोड़ अन्य मद में सात लाख तक कोई टीसीएस नहीं देना होगा और उससे अधिक खर्च करने पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। वहीं सात लाख रुपए तक के विदेशी टूर पैकेज लेने पर पांच प्रतिशत तो उससे अधिक पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। आगामी 30 सितंबर तक टीसीएस के पुरान नियम लागू रहेंगे। आरबीआइ की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत टीसीएस लिया जाता है। ताकि विदेश में जाकर होने वाले खर्च का सरकार को पता रहे।