बंगाल में रिलीज होगी ''द केरल स्टोरी'', सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन, ममता ने लगाई थी रोक, अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी

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Jitendra Shrivastava
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बंगाल में रिलीज होगी ''द केरल स्टोरी'', सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन, ममता ने लगाई थी रोक, अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी

NEW DELHI. पश्चिम बंगाल में फिल्म 'द केरल स्टोरी' रिलीज होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगाया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अब जल्द ही पश्चिम बंगाल के थिएटरों में इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है।





पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया





फिल्म 'द केरल स्टोरी' के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए इस फिल्म पर लगा बैन हटा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के फिल्म पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगाएंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर लगे बैन को हटा दिया।





फिल्म को लेकर सुप्रीम अगली सुनवाई 18 जुलाई को 





CJI ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।





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32000 के आंकड़े को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया  





चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में सुनवाई के दौरान इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म को असली जैसा प्रोजेक्ट किया गया है और डिस्क्लेमर में कुछ और है। ऐसा नहीं किया जा सकता। इस पर CJI ने साल्वे से पूछा कि यह 32000 के आंकड़े को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। 





हम दिखाने को तैयार हैं कि कोई प्रामाणिक डेटा नहीं हैः साल्वे





इसके बारे में बताइए- साल्वे ने कहा कि कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि घटनाएं हुई हैं। यह विवाद का विषय नहीं है। इसके बाद CJI बोले, 'लेकिन यहां फिल्म कहती है कि 32000 महिलाएं गायब हैं। एक डायलॉग है इसमें।' साल्वे ने जवाब दिया कि हम डिस्क्लेमर में ये दिखाने के लिए तैयार है कि कोई प्रामाणिक डेटा इस पर उपलब्ध नहीं है।





'जरूरत पड़ने पर जज इस फिल्म को देखेंगे'





चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि वह फिल्म पर रोक ना लगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को भी सुनेगी। इसे 18 जुलाई को सुना जाएगा। तब जरूरत पड़ने पर जज इस फिल्म को देखेंगे। इस पर जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील हुजैफा अहमदी ने जजों से फिल्म को जल्द देखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि संभव हो तो जज इसी हफ्ते के अंत में फिल्म देखें। इसे OTT पर रिलीज होने से रोका जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की।



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