New Delhi. आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 जुलाई रखी गई है। यह तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कई बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय लोग छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई ऐसी बातें हैं जिन्हें यदि आपने रिटर्न दाखिल करते समय अनदेखा कर दिया तो आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है। यदि आपने अपने बच्चे के नाम पर कुछ भी निवेश किया है और उससे आपको आय हो रही है तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उसे दर्ज कराना होगा। उनके बैंक खाते की भी जानकारी देनी होगी। इसी के साथ ITR फाइलिंग में गलती होने पर सुधार भी कर सकते हैं।
इन बातों को रिटर्न में जरूर दाखिल करें
1- बच्चों के खातों की दें जानकारी: यदि आपने अपने बच्चे के नाम पर कुछ भी निवेश किया है और उससे आपको आय हो रही है तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उसे दर्ज कराना होगा। कई बार ऐसा होता है कि नाबालिग बच्चों के नाम पर माता-पिता बैंक खाता खुलवा देते हैं। उनके नाम पर निवेश करते हैं, लेकिन मिलने वाली ब्याज की आय को अपनी कुल करयोग्य आय में शामिल नहीं करते। इसके लिए आयकर विभाग से आपको नोटिस भी मिल सकता है। इस आय को अपने आय में जोड़कर 1500 रुपए का लाभ भी लिया जा सकता है।
2- बचत बैंक खाते से मिलने वाला ब्याज: रिटर्न दाखिल करते समय अक्सर बचत बैंक खाते से मिलने वाले ब्याज को लोग अपनी कुल आय में शामिल करना भूल जाते हैं, क्योंकि इसे छोटी आय समझकर इग्नोर करते हैं। इसे भी आपको आईटीआर में शामिल करना जरूरी है। इसमें आप एक साल के अंदर सेक्शन 80TTA के अंदर दस हजार रुपये की छूट का भी क्लेम किया जा सकता है।
3. ब्याज से होने वाली आय : आपको एक्रूड इंटरेस्ट यानी जो ब्याज से होने वाली आय है वह भी आपकी आय है, जिसमें भुगतान केवल मैच्योरिटी पर किया जाएगा। इसमें टीडीएस लिया जाएगा। अपने सभी निवेश को आपको आईटीआर में दाखिल करना होगा।
4. निवेश से मिलने वाला रिटर्न : रिटर्न दाखिल करते समय आपको निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को भी दिखाना जरूरी है। यदि आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किया हो तो इसमें मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। इसीलिए इसे आपको अपनी आय के रूप में दिखाना होगा।
5. विदेश में किए गए निवेश की जानकारी :
यदि आपने विदेश में कुछ भी निवेश किया है, जो होल्डिंग्स, फॉरेन फंड्स, प्रॉपर्टी को भी आपको आईटीआर फाइल करते समय दिखाना होगा।
इनवैलिड पैन कार्ड से भी फाइल कर सकते हैं ITR
आधार और पैन कार्ड को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। आधार से पैन लिंक ना होने पर यह इनवैलिड हो जाएगा। आयकर (IT) विभाग ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने को लेकर करदाताओं के भ्रम को स्पष्ट किया है। इनवैलिड पैन कार्डधारकों को अपना कार्ड दोबारा सक्रिय कराने के लिए जुर्माना देना होगा। आईटी विभाग ने कहा कि अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अभी भी आईटीआर फॉर्म भरने के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
इनवैलिड पैन कार्ड ITR भरने को नहीं करेगा प्रभावित
आयकर विभाग ने आगे यह साफ किया कि इनवैलिड पैन कार्ड आयकर रिटर्न भरने को प्रभावित नहीं करेगा। करदाता अभी भी इनवैलिड पैन कार्ड के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इससे उनको कुछ नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि उनका ज्यादा टैक्स काटा जा सकता है या फिर उनके रिफंड में भी देरी हो सकती है। जिन भी NRI और OCI ने अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को अपडेट को अपडेट नहीं किया है उनके पैन कार्ड इनवैलिड हो गए हैं। पिछले तीन असेसमेंट ईयर से अपने आईटीआर को नहीं फाइल करने वाले या ओसीआई या विदेशी नागरिकों के पैन कार्ड इनवैलिड कर दिए गए हैं। आयकर विभाग ने कहा कि अगर एनआरआई और ओसीआई पैन कार्ड पर अपना डेटाबेस अपडेट करते हैं तो वे अपना टैक्स भरना सुचारू रूप से बनाए रख सकते हैं।
ITR फाइलिंग में गलती होने पर ऐसे करें सुधार
ITR फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। यानी अब इसे फाइल करने के लिए आपके पास केवल एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। हालांकि, कई बार ऐसा भी होता है कि आईटीआर फाइल करते वक्त हमसे कोई गलत डिटेल इंटर हो जाती है। ऐसे में आपको रिटर्न मिलने में देर हो सकती है या फिर आपका रिटर्न अटक भी सकता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ आसान से प्रोसेस को फॉलो करके इसे सही भी कर सकते हैं।
ऐसे कर सकते हैं अपडेट
अपनी डिटेल को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग इन करना होगा। पेज के राइट साइड में आपको माई अकाउंट के टैब पर जाना होगा। इसके बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर जाना होगा। इसमें आपको रिक्वेस्ट टाइप में न्यू रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपडेट आईटीआर फॉर्म के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। फिर नई स्क्रीन पर आईटीआर फॉर्म डिटेल चेंज का ऑप्शन आएगा। यहां पर आपको आपका पैन दिखेगा। यहां पर टैक्सपेयर्स को आईटीआर का एकनॉलेजमेंट नंबर इंटर करना होगा।
इसके आगे का प्रोसेस
इसकी अगली सक्रीन में आपको बैंक अकाउंट डिटेल चेंज, एड्रेस डिटेल चेंज, 'ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर चेंज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करके सारी डिटेल को इंटर करना होगा और रिक्वेस्ट को सबमिट करना होगा।