ITR फाइलिंग में गलती
करदाता ने गलती मान की तो नहीं लगेगा जुर्माना
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद कहा कि अगर करदाता गलती मान लेता है तो जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। यह धारा उनलोगों पर लागू होती है, जो आय छिपाने या गलत जानकारी देते हैं।
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