प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें उन्हें अपने घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का विशेष लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास खुद का आवास नहीं है। सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार को अपना एक स्थायी निवास प्राप्त हो सके। इस उत्कृष्ट योजना की शुरुआत 2015 में हुई, जिससे लाखों परिवारों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है।
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कितनी मिलेगी राशी?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थीयों को 1 लाख 20 हजार रुपए तक की नकद सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। इस लेख में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
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योजना का नाम |
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण |
योजना कब से शुरू की गयी |
2016-04-01 |
योजना का उद्देश्य |
योजना के अंदर सभी बेघर परिवारों और कच्चे या टूटे-फूटे मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा वाला पक्का निवास उपलब्ध कराना |
लाभ पाने वालों के लिए आवश्यक शर्तें |
आवास के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की आवास की पात्रता सूची और आवास प्लस की पात्रता सूची में नाम दर्ज हो और ग्राम सभा के द्वारा सत्याेपित सूची की प्राथमिकता क्रम में नाम हो और लाभार्थी का नाम सरकार द्वारा जारी अपात्रता के 13 पॉइंट के अंदर न आता हो। |
कौन उठा सकते हैं लाभ |
किसान ,गरीब महिला या पुरुष ,बेरोजगार ,स्वरोजगार ,विधवा ,विधुर ,ग्रामीण ,वृद्ध ,खिलाड़ी ,दिव्यांग |
लाभ की श्रेणी |
अनुदान |
योजना का क्षेत्र |
Rural |
रजिस्ट्रेशन कहां कर सकते हैं |
ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में जाकर आवेदन कर सकते हैं |
जिम्मेदार अधिकारी |
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत |
आवेदन प्रक्रिया |
सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की आवास पात्रता सूची एवं आवास प्लस की पात्रता सूची से स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है, प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाता है और उसका सत्यापन किया जाता है। श्रेणीवार और ग्राम पंचायतवार प्राप्त लक्ष्य के अनुसार यदि लाभार्थी का नाम प्राथमिकता क्रम में शामिल है तो इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी को राशि जारी की जाती है। 1. लाभार्थी का पंजीयन जनपद पंचायत स्तर से आवाससाफट पर किया जाता है। 2. जिला स्तर से आवास के लिए सहमति ली जाती है। 3. जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ की आर्डरशीट बनाई जाकर पहले और दूसरे सिंग्नेचरी के डिजिटल साईन के माध्यम से रकम खाते में पहुंचाई जाती है। |
आवेदन शुल्क |
कोई आवेदन शुल्क नहीं है। |
अपील |
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की रकम |
अनुदान |
हितग्राहियों को रकम के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण और अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान |
लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये की राशी 4 किश्तों में जारी की जाती है। आवास की स्वीकृति के बाद पहली किश्त की रकम 25 हजार रुपए प्लिथ लेवल(मकान की नींव) पूरी होने के बाद दूसरी रकम रुपए 40 हजार लिंटल लेवल को पूरा करने के बाद रकम 40 हजार रुपए आवास पूरा करने के पश्चात रकम 15 हजार रुपए जनपद पंचायत के पहलो सिग्नेचरी(लेखाधिकारी) और दूसरे सिग्नेचरी (मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) के द्वारा FTO के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जारी की जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक |
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