/sootr/media/media_files/2025/07/04/house-shop-2025-07-04-16-55-32.jpg)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें शहरों में रहने वाले लोग अब अपने मकान में ही दुकान खोल सकेंगे। इस फैसले से व्यापारियों और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। अब एक ही प्लॉट पर आवास और व्यवसायिक दोनों प्रकार के कार्य किए जा सकेंगे।
ये खबर भी पढ़िए...संपतिया उइके मामले को लेकर कैबिनेट बैठक में हंगामा, ENC को जारी किया गया नोटिस
जानें क्या है नया फैसला
यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक अहम कदम है। इसमें शहरों में रहने वाले लोग अपने मकान के भीतर दुकान खोलने के लिए अनुमति पा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया कि अब लोग बिना किसी बड़ी कानूनी प्रक्रिया के अपने घर के साथ व्यापार कर सकेंगे।
नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं
इस नई व्यवस्था में विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर नक्शा पास कराना अब अनिवार्य नहीं होगा। लोग अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराकर निर्माण करा सकेंगे। इससे समय और पैसे की बचत होगी।
ये खबर भी पढ़िए...अब सफर होगा सस्ता और सुरक्षित, कैबिनेट बैठक में इस योजना को मिली मंजूरी
बिल्डिंग निर्माण के नियम बदलें...
सरकार ने बिल्डिंग निर्माण के नियमों को भी सरल बना दिया है। 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर अब ऊंची इमारतें बनाने पर फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की कोई सीमा नहीं होगी। साथ ही, छोटे प्लॉट्स के लिए FAR बढ़ा दिया गया है। ग्रीन रेटेड भवनों को अतिरिक्त FAR का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा, 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल बनाने की अनुमति दी गई है।
पार्किंग की भी होगी नई व्यवस्था
पार्किंग को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। 4 हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर अलग से पार्किंग ब्लॉक बनाना होगा। इसके साथ-साथ पोडियम और मेकेनाइज्ड ट्रिपल स्टैक पार्किंग की भी अनुमति दी गई है। अस्पतालों में एंबुलेंस पार्किंग और स्कूलों में बस पार्किंग के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं।
छोटे भूखंडों पर मिली व्यापार की छूट
सरकार ने छोटे भूखंडों पर रहने वाले पेशेवरों के लिए भी राहत दी है। अब डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स, वकील और अन्य प्रोफेशनल्स अपने घर के 25 प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल दफ्तर के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी।
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨
Uttar Pradesh | up | यूपी | योगी सरकार | Yogi government | CM Yogi Adityanath | Chief Minister Yogi Adityanath | UP CM Yogi Adityanath | Yogi Adityanath | CM योगी आदित्यनाथ | योगी आदित्यनाथ का फैसला | व्यापारी