व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मकान में खुल सकेगी दुकान

यूपी सरकार ने शहरों में मकान के साथ दुकान बनाने की अनुमति दी। नई योजना में नक्शा पास कराने के नियमों में बदलाव और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी नए प्रावधान किए गए हैं।

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Amresh Kushwaha
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें शहरों में रहने वाले लोग अब अपने मकान में ही दुकान खोल सकेंगे। इस फैसले से व्यापारियों और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। अब एक ही प्लॉट पर आवास और व्यवसायिक दोनों प्रकार के कार्य किए जा सकेंगे।

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जानें क्या है नया फैसला

यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक अहम कदम है। इसमें शहरों में रहने वाले लोग अपने मकान के भीतर दुकान खोलने के लिए अनुमति पा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया कि अब लोग बिना किसी बड़ी कानूनी प्रक्रिया के अपने घर के साथ व्यापार कर सकेंगे।

नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं

इस नई व्यवस्था में विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर नक्शा पास कराना अब अनिवार्य नहीं होगा। लोग अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराकर निर्माण करा सकेंगे। इससे समय और पैसे की बचत होगी।

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बिल्डिंग निर्माण के नियम बदलें...

सरकार ने बिल्डिंग निर्माण के नियमों को भी सरल बना दिया है। 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर अब ऊंची इमारतें बनाने पर फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की कोई सीमा नहीं होगी। साथ ही, छोटे प्लॉट्स के लिए FAR बढ़ा दिया गया है। ग्रीन रेटेड भवनों को अतिरिक्त FAR का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा, 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल बनाने की अनुमति दी गई है।

पार्किंग की भी होगी नई व्यवस्था

पार्किंग को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। 4 हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर अलग से पार्किंग ब्लॉक बनाना होगा। इसके साथ-साथ पोडियम और मेकेनाइज्ड ट्रिपल स्टैक पार्किंग की भी अनुमति दी गई है। अस्पतालों में एंबुलेंस पार्किंग और स्कूलों में बस पार्किंग के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं।

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छोटे भूखंडों पर मिली व्यापार की छूट

सरकार ने छोटे भूखंडों पर रहने वाले पेशेवरों के लिए भी राहत दी है। अब डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स, वकील और अन्य प्रोफेशनल्स अपने घर के 25 प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल दफ्तर के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी।

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