अब सफर होगा सस्ता और सुरक्षित, कैबिनेट बैठक में इस योजना को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस योजना के संचालन को लेकर विस्तृत नियम भी तैयार कर लिए हैं।

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Harrison Masih
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मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गई। अब सरकार ने इस योजना के संचालन को लेकर विस्तृत नियम भी तैयार कर लिए हैं। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक सुलभ, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा पहुंचाना है।

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कमजोर वर्ग को प्राथमिकता 

इस योजना के तहत बस संचालन की अनुमति (परमिट) देने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और वे मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

विशेष वर्गों को यात्रा में छूट

योजना की एक विशेष बात यह है कि दिव्यांगजन, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एड्स पीड़ितों को इन ग्रामीण बसों में पूर्णतः निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को किराए में 50% की रियायत मिलेगी। यह निर्णय सामाजिक समावेश और समानता की दिशा में सरकार का सकारात्मक कदम है।

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ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

राज्य में हवाई और रेल सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचलों को इन सेवाओं से जोड़ने के लिए बस सेवा की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस योजना से गांवों के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, काश्तकार और अन्य नागरिक अब जिला मुख्यालय, जनपद, तहसील और बाजार तक आसानी से पहुंच सकेंगे। साथ ही वे स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निर्बाध यात्रा कर सकेंगे।

बसों की क्षमता और संचालन तंत्र

योजना के तहत चलने वाली बसों की क्षमता 18 से 42 सीट तक होगी। इन बसों के संचालन के लिए राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता परिवहन आयुक्त करेंगे जबकि जिला स्तरीय समिति का नेतृत्व संबंधित जिले के कलेक्टर करेंगे। मार्ग चयन और बस संचालन की प्रक्रिया को लेकर राज्य, जिला और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की भूमिका तय की गई है।

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वित्तीय सहायता का प्रावधान

योजना के तहत बस संचालन करने वालों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पहले साल: ₹26 प्रति किलोमीटर

दूसरे साल: ₹24 प्रति किलोमीटर

तीसरे साल: ₹22 प्रति किलोमीटर

इस प्रोत्साहन राशि से निजी बस ऑपरेटरों को ग्रामीण क्षेत्रों में बस संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

परिवहन का नया युग

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 न केवल राज्य के दूरस्थ और कम परिवहन सेवा वाले क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समावेश और आर्थिक अवसरों का एक सशक्त माध्यम भी बनेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और आमजन को राहत।

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