अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता पर राहत, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक

अमेरिका के एक फेडरल जज ने ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने के अधिकार को समाप्त करने की बात कही गई थी।

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Siddhi Tamrakar
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अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता मिलने का अधिकार, जिसे "जन्मसिद्ध नागरिकता" (Birthright Citizenship) कहा जाता है, पर हाल ही में विवाद छिड़ा था। अमेरिकी फेडरल जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश पर रोक लगाई, जिसे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में जारी किया था।

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ट्रंप का कार्यकारी आदेश क्या था?

20 जनवरी को ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी कर अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों को नागरिकता देने से रोकने की कोशिश की, जिनके माता-पिता अवैध प्रवासी या अस्थायी वीजा पर रह रहे थे। इस आदेश के जरिए ट्रंप का उद्देश्य अमेरिका में अवैध प्रवास को रोकना था।

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जज का फैसला: आदेश असंवैधानिक

अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर ने इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। 14वां संशोधन सभी व्यक्तियों को जन्म से नागरिकता का अधिकार देता है।

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चार डेमोक्रेटिक राज्यों ने दी चुनौती

वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। उनकी दलील थी कि यह आदेश न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि अमेरिका की मूलभूत परंपराओं के विपरीत भी है।

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आगे क्या होगा?

जज कॉफनर के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। फिलहाल अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता का अधिकार मिलता रहेगा।

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