भगोड़े विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

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Rajeev Upadhyay
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भगोड़े विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

New Delhi. भारत भागकर लंदन में रह रहे भगोड़े विजय माल्या को भारत के शीर्ष कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल माल्या की संपत्ति जब्त करने का फैसला मुंबई की अदालत ने सुनाया था, माल्या ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली है। जिसके चलते अब जल्द विजय माल्या की सारी संपत्ति जब्त होगी। 



बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें मुंबई की अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी तमाम संपत्ति राजसात करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद माल्या आर्थिक अपराधी और भगोड़ा ही कहलाएगा और उसकी संपत्ति जब्त होने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब वह कहीं राहत की उम्मीद लेकर नहीं जा पाएगा। 




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    मामले की सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने अदालत में दावा किया कि उसे अपने क्लाइंट से कोई जानकारी ही नहीं मिली। ऐसे में अदालत से विजय माल्या को यह झटका मिलना वाजिब था। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है जब अदालत ने भगोड़े विजय माल्या को झटका दिया हो। इससे पहले ब्रिटेन की अदालत भी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में उसे कई झटके दे चुकी है। 



    बीते साल नवंबर में भी एक वकील ने भगोड़े विजय माल्या की पैरवी करने से मना कर दिया था। असल में मामला एसबीआई और विजय माल्या के बीच चल रहे आर्थिक विवाद का था। उस मामले में अधिवक्ता ईसी अग्रवाल विजय माल्या के वकील हैं। लेकिन हाल ही में हुई सुनवाई में अग्रवाल ने माल्या का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी जानकारी मुझे है माल्या अभी ब्रिटेन में हैं, लेकिन वे मुझसे कोई बात नहीं करते। मेरे पास सिर्फ उनका मेल एड्रेस है। अब क्योंकि हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे ऐसे में उनकी पैरवी से मुझे छुट्टी मिल जानी चाहिए।


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