मध्यप्रदेश के छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy Implemented In MP ) नए अवसर लेकर आई है। सत्र 2021-22 में यह नीति लागू होगी। इस साल ग्रेजुएशन में जो दाखिले होंगे, उन छात्रों के लिए नए सत्र में उसी हिसाब से सिलेबस होगा। अगले चरण में सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों पर इसे लागू किया जाएगा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सर्टिफिकेट एक साल, डिप्लोमा दो साल और डिग्री तीन साल में मिल जाएगी।मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में छात्रों को यूजी और पीजी की डिग्री के साथ प्रोफेशनल (Professional) या सर्टिफिकेट कोर्स करने का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सभी कॉलेजों को 25 में से कम से कम दो प्रोफेशनल कोर्स कराना अनिवार्य कर दिया। इसके लिए जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि छात्रों द्वारा चयनित कोर्स के पढ़ाने और सिखाने की व्यवस्था कॉलेज प्रबंधन को करनी होगी। राज्य के सभी कॉलेज स्थानीय आवश्यकताओं और रोजगार में उपलब्ध अवसरों को देखते हुए पोर्टल पर मौजूद 25 कोर्स (Course) में से कम से कम 2 कोर्स का चयन कर कर सकते हैँ।अभी तक यूजी और पीजी के छात्र डिग्री के साथ प्रोफेशनल या सर्टिफिकेट (Certificate) कोर्स करने की सुविधा नहीं थी। ऐसा करने वाले छात्र का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता था। अब नई शिक्षा नीति के तहत इसमें बदलाव किया गया है।
छात्रों के पर प्रोफेशनल कोर्स चुनने का अवसर
वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स में से स्वयं की रुचि के प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध न होने की स्थिति में छात्र SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध सामान क्रेडिट या उससे अधिक क्रेडिट के कोर्स का अध्ययन ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित कॉलेज के सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। अपर आयुक्त उच्च शिक्षा दीपक सिंह (Deepak Singh) ने बताया कि विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा संचालित इन व्यावसायिक कोर्स में से रुचि अनुसार किसी एक में प्रवेश ले सकता है।
कोर्स बदलने की वैकल्पिक सुविधा
SWAYAM पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम यदि निर्धारित क्रेडिट से अधिक क्रेडिट का है, तो विद्यार्थी द्वारा अर्जित अतिरिक्त क्रेडिट को ग्रेड कार्ड में दर्शाया जाएगा, लेकिन अतिरिक्त क्रेडिट को सीजीपीए में शामिल नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा विद्यार्थियों को पूर्व में चयनित मेजर, माइनर, वैकल्पिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि को परिवर्तित करने का अवसर भी दिया जा रहा है। यह व्यवस्था कॉलेज स्तर पर आंतरिक रहेगी। विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज में विषय या संकाय परिवर्तन संबंधी कार्यवाही पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर 8 से 20 नवंबर 2021 तक पूर्ण किया जाना है।