भोपाल. सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को पूरी फीस (Private School fess) वसूलने की इजाजत दे दी है। अब पेरेंट्स को पूरी फीस देनी होगी। सरकार ने नया आदेश जारी करके सिर्फ ट्यूशन फीस (tuition fees) लेने वाले पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। 22 नवंबर को स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए बताया कि फिलहाल की स्थिति में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की क्लासेस भी 100 फीसदी क्षमता के साथ चल रही है। इस कारण प्राइवेट स्कूल पूरी फीस ले सकेंगे।
इस आदेश को सरकार ने किया रद्द
सरकार ने 8 जुलाई 2021 को एक आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक, प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही जमा करवा सकेंगे। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स को सिर्फ ट्यूशन फीस देनी थी। इसके अलावा अन्य कोई फीस जमा करने पर सरकार ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों को 2021-22 में आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई थी। प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल में ये आदेश लागू था। सरकार ने नया आदेश जारी करके इस आदेश को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट की फटकार के बाद फैसला
हाईकोर्ट में प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी, जिन पर पिछले सप्ताह सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार को हिदायत दी थी कि या तो वे स्वयं आदेश वापस ले लें, अन्यथा कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगी। जवाब में सरकार ने हाईकोर्ट में 12 नवंबर को हलफनामा दिया था कि वे 15 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी करते हुए 8 जुलाई को जारी आदेश को शून्य कर दिया है।