इंदौर में स्कूल संचालक-विक्रेता गठजोड़ खत्म करने कलेक्टर ने लगाई धारा-144, खास दुकान से किताब खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल

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Rahul Garhwal
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इंदौर में स्कूल संचालक-विक्रेता गठजोड़ खत्म करने कलेक्टर ने लगाई धारा-144, खास दुकान से किताब खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में स्कूल संचालक और किताब, यूनिफॉर्म विक्रेताओं की सांठगांठ और गठबंधन को तोड़ने के लिए मैं ये धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर रहा हूं। ये लाइन इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी द्वारा बुधवार (5 अप्रैल) को स्कूल बुक्स, यूनिफॉर्म आदि खरीदी के संबंध में जारी किए धारा-144 के आदेश में कही गई है। इसके तहत स्कूल संचालक किसी भी छात्र और अभिभावक को अनावश्यक दुकान विशेष से किताब खरीदी के लिए, कोर्स और रेगुलेटरी बोर्ड से तय किताब के अतिरिक्त अन्य किताब खरीदी के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही ड्रॉइंग बुक्स, क्रेयार्न आदि खरीदी के नाम पर सेट की कीमत बढ़ाने का काम नहीं कर सकेंगे।




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इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी का आदेश




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कलेक्टर ने जारी किया 4 पन्नों का आदेश



कलेक्टर ने 4 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि अलग-अलग माध्यम से मेरे पास इस तरह की जानकारी आ रही है कि निजी स्कूल संचालक और सामग्री विक्रेताओं के बीच गठबंधन है और कई तरह के तरीकों से सामग्रियों की कीमत बढ़ाई जाती है। ऐसे में इस गठबंधन को तोड़ने के लिए ये आदेश जरूरी है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



ये है विस्तृत आदेश




  • स्कूल संचालक, प्राचार्य स्कूल में संचालित हर क्लास के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और चस्पा करेंगे। 


  • ये पुस्तकें रिजल्ट के पहले खरीदी के लिए बाध्य नहीं करेंगे, पालक 15 जून तक इन्हें खरीद सकेंगे। 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के समय के लिए छात्रों के ओरिएंटेशन, व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षण के लिए होगा। 

  • स्कूल जिस बोर्ड से संचालित है, उनके लिए तय कोर्स के अतिरिक्त रेगुलेटरी द्वारा प्रकाशित बुक्स के अलावा अन्य प्रकाशक, मुद्रकों की बुक्स को स्कूल में प्रतिबंधित करेंगे।

  • संचालक इनके अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की निजी बुक्स खरीदी के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

  • छात्रों, अभिभावकों को बुक्स, कॉपियां, यूनिफॉर्म किसी दुकान विशेष से खरीदी के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

  • स्कूल संचालक पालक शिक्षक संघ सुनिश्चित करेंगे कि निजी प्रकाशक आदि स्कूल में प्रचार-प्रसार नहीं करें।

  • स्कूल संचालक, विक्रेता किसी भी सेट को पूरा खरीदी के लिए, अन्य किताब खरीदी के लिए बाध्य नहीं करेंगे। छात्र पुरानी बुक्स भी लेना चाहे तो ले सकता है।

  • कोई भी स्कूल अधिकतम 2 यूनिफॉर्म से ज्यादा निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही ये इस तरह रहेगा कि कम से कम 3 सत्र तक नहीं बदले।

  • बुक्स की सामग्री ऐसी नहीं हो कि उससे लोक शांति भंग होने की आशंका हो।


  • School operator and vendor in Indore collector imposed Section-144 schools will not force students and parents collector issued restrictive order इंदौर में स्कूल संचालक और विक्रेता कलेक्टर ने लगाई धारा-144 छात्रों और पालकों को बाध्य नहीं करेंगे स्कूल कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश