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संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में स्कूल संचालक और किताब, यूनिफॉर्म विक्रेताओं की सांठगांठ और गठबंधन को तोड़ने के लिए मैं ये धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर रहा हूं। ये लाइन इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी द्वारा बुधवार (5 अप्रैल) को स्कूल बुक्स, यूनिफॉर्म आदि खरीदी के संबंध में जारी किए धारा-144 के आदेश में कही गई है। इसके तहत स्कूल संचालक किसी भी छात्र और अभिभावक को अनावश्यक दुकान विशेष से किताब खरीदी के लिए, कोर्स और रेगुलेटरी बोर्ड से तय किताब के अतिरिक्त अन्य किताब खरीदी के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही ड्रॉइंग बुक्स, क्रेयार्न आदि खरीदी के नाम पर सेट की कीमत बढ़ाने का काम नहीं कर सकेंगे।
कलेक्टर ने जारी किया 4 पन्नों का आदेश
कलेक्टर ने 4 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि अलग-अलग माध्यम से मेरे पास इस तरह की जानकारी आ रही है कि निजी स्कूल संचालक और सामग्री विक्रेताओं के बीच गठबंधन है और कई तरह के तरीकों से सामग्रियों की कीमत बढ़ाई जाती है। ऐसे में इस गठबंधन को तोड़ने के लिए ये आदेश जरूरी है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
ये है विस्तृत आदेश
- स्कूल संचालक, प्राचार्य स्कूल में संचालित हर क्लास के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और चस्पा करेंगे।