प्रसूति सहायता योजना: मां बनने पर MP सरकार देती है 16 हजार रुपए की वित्तीय सहायता

मध्यप्रदेश सरकार की प्रसूति सहायता योजना गर्भवती महिलाओं को 16 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देती है, जिससे वे स्वस्थ डिलीवरी कर सकें और इलाज प्राप्त कर सकें। योजना का लाभ श्रमिक महिलाओं को दिया जाता है।

author-image
Kaushiki
एडिट
New Update
प्रसूति सहायता योजना
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 16 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे स्वस्थ डिलीवरी कर सकें और गर्भावस्था के दौरान जरूरी इलाज और पोषण ले सकें।

यह योजना मुख्य रूप से उन श्रमिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है, जो अपनी डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च नहीं उठा सकतीं।

ये खबर भी पढ़ें... SBI Scholarship दे रही है इन छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका, ऐसे करें आवेदन

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय आर्थिक मदद देना है। इससे महिलाओं को पोषण संबंधी आहार और चिकित्सकीय देखभाल की सुविधा मिल सकेगी।

इससे वे और उनका बच्चा स्वस्थ रह सकें। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 16 हजार रुपए की राशि देती है, जो दो किस्तों में दी जाती है।

योजना के लाभ

  • आर्थिक सहायता: 16 हजार रुपए की राशि दो किस्तों में दी जाती है।

  • स्वास्थ्य लाभ: गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ रहने के लिए पोषण और इलाज की सुविधा।

  • दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए भी लाभ: पहले यह योजना केवल दो बच्चों तक ही थी, लेकिन अब यह योजना तीसरे बच्चे तक के लिए भी लागू है।

  • पितृत्व लाभ: इस योजना के तहत पितृत्व लाभ भी पति को दिया जाता है।

16 हजार रुपए कैसे मिलेंगे

इस योजना में गर्भवती महिलाओं को दो किस्तों में 16 हजार रुपए की राशि दी जाती है:

  • पहली किस्त (4 हजार रुपए): यह राशि बच्चे के जन्म के तीन महीने पहले एएनएम जांच और जरूरी टीकाकरण करवाने के बाद दी जाती है।

  • दूसरी किस्त (12 हजार रुपए): यह राशि बच्चे के जन्म के बाद शासकीय चिकित्सालय द्वारा निर्धारित टीकाकरण (जैसे कि HBV टीकाकरण) करवाने पर दी जाती है।

ये खबर भी पढ़ें... UG Merit Scholarship : फॉरेन में करना है ग्रेजुएशन, तो इस स्कॉलरशिप में करें आवेदन

डॉक्यूमेंट्स

  • पहचान प्रमाण पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र

  • आयु प्रमाण पत्र

  • प्रेगनेंसी प्रमाण पत्र

  • बैंक पासबुक

  • आधार कार्ड

  • लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना (government schemes) का लाभ लेने के लिए महिलाओं को इन मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • गर्भवती महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • महिला का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
  • महिला का शासकीय अस्पताल में डिलीवरी कराना जरूरी है।
  • महिलाएं श्रमिक वर्ग से संबंधित हों और उनका पति असंगठित श्रमिक के रूप में रजिस्टर्ड हो।

आवेदन कैसे करें

  • सरकारी योजनाएंआधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • दस्तावेजों के साथ फॉर्म को लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जमा करें।

प्रसूति सहायता योजना के लाभ

  • ग्रामीण भत्ता: ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को 14 सौ रुपए का छूट मिलता है।
  • शहरी भत्ता: शहरी क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को एक हजार रुपए का अतिरिक्त छूट दिया जाता है।
  • पितृत्व लाभ: पति को 15 दिनों का पितृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है।

आधिकारिक वेबसाइट

Prasuti Sahayata Yojana Form Pdf MP

ये खबर भी पढ़ें...

Flipkart Scholarship: किराना दुकानदार के बच्चों को फ्लिपकार्ट दे रहा स्कॉलरशिप, ऐसे करें आवेदान

Commonwealth Scholarship: भारतीय छात्रों के लिए UK में फ्री एजुकेशन का मौका

मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश सरकार government schemes सरकारी योजनाएं योजना
Advertisment