MP Swarojgar Yojana : मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लोगों के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना चलाई जाती है। यह योजना उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत सरकार कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराती है, ताकि अनुसूचित जाति के लोग अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।
लोन की राशि
इस योजना के माध्यम से उद्योग क्षेत्र में 1 लाख से 50 लाख तक और सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में 1 लाख से 25 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य एससी वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
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किन्हे मिलता है लाभ
संत रविदास स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करना है। इसके माध्यम से लोग अपना खुद का उद्योग शुरू कर सकते हैं।
इस योजना के तहत सरकार अपनी गारंटी पर लोन प्रदान करती है, और यह लोन कम ब्याज दर पर 50 लाख तक उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही, इस योजना के तहत लोन लेने वालों को टर्म और वर्किंग कैपिटल लोन पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए अनुदान मिलेगा।
स्वरोजगार योजना का लाभ
- योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को कम ब्याज पर लोन मिलेगा।
- उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की सहायता।
- सेवा और खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की सहायता।
- योजना के तहत बैंक से टर्म और वर्किंग कैपिटल लोन पर 5 प्रतिशत दर से लोन मिलेगा।
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एलिजिबिलिटी
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
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योजना में जरूरी डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- बैंक पासबुक
- वोटर आईडी कार्ड
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल है। सबसे पहले, आप आधिकारिक वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर जाकर प्रोफाइल बनाएं। फिर, आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और लोन के लिए आवेदन करें। आवेदन की स्थिति को भी वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है।
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