मध्य प्रदेश सरकार के तहत शुरू की गई "एकल बालिका के लिए शिक्षा विकास छात्रवृत्ति" योजना का मुख्य उद्देश्य उन छात्राओं की शिक्षा को निरंतर बनाए रखना है, जो अपने माता-पिता की इकलौती बेटी हैं। इस योजना के तहत, एलिजिबल छात्राओं को 5 हजार की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है, जो उनके शिक्षा के खर्चों में मदद करती है।
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योजना के फायदे
- इस योजना के तहत, एलिजिबल छात्राओं को 5 हजार प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है।
- छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
एलिजिबिलिटी कंडीशंस
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आवेदक छात्रा होनी चाहिए।
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छात्रा अपने माता-पिता की एकमात्र संतान होनी चाहिए।
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छात्रा मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
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छात्रा को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए।
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छात्रा कक्षा 11 या 12 में पढ़ाई कर रही हो और स्कूल की ट्यूशन फीस 15 सौ रुपए प्रति माह से कम होनी चाहिए।
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छात्रा को पिछली कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
डॉक्यूमेंट
- पासपोर्ट आकार की फोटो
- आधार कार्ड
- मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
- एकल संतान प्रमाण पत्र (अगर माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं, तो प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की अटेस्टेड कॉपी)
- राशन कार्ड
- 10वीं/11वीं की मार्कशीट
- ओवरआल आईडी
- बैंक पासबुक
- अन्य डॉक्यूमेंट (अगर आवश्यक हो)
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आवेदन प्रक्रिया
- यह योजना ऑफलाइन है।
- लाभ लेने के लिए एलिजिबल छात्राएं अपने संबंधित विद्यालय या संस्थान के प्रधानाचार्य (Principal) से संपर्क कर सकती हैं।
- आवेदन प्रक्रिया को शिक्षा पोर्टल पर भी रिकॉर्ड किया जाएगा।
- छात्र का प्रोफाइल शिक्षा पोर्टल पर होना चाहिए, जिसे शिक्षा पोर्टल (https://shikshaportal.mp.gov.in) पर अपलोड किया जाता है।
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