Nusrat Jahan: नुसरत-निखिल की शादी वैध नहीं, कोलकाता कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Nusrat Jahan: नुसरत-निखिल की शादी वैध नहीं, कोलकाता कोर्ट ने सुनाया फैसला

टीएमसी सांसद-एक्ट्रेस नुसरत जहां (Nusrat jahan marriage) निखिल जैन के साथ अपनी शादी को लेकर काफी समय से विवादों में घिरी हुई हैं। हाल ही में कोलकाता कोर्ट ने कपल की शादी को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।कोलकाता कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नुसरत और निखिल जैन की शादी नहीं हुई है।

कोर्ट ने कहा कानूनी रूप से वैध नहीं शादी

शादी को अवैध करार देते हुए कोलकाता की अदालत ने कहा -यह घोषित किया जाता है कि 19 जून 2019 को बोडरम तुर्की में वादी और प्रतिवादी के बीच हुआ कथित विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है। इस प्रकार मुकदमा का निपटारा किया जाता है। इस साल 9 जून को टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने एक बयान में कहा था कि निखिल के साथ उनकी शादी तुर्की कानून के मुताबिक हुई थी और इसलिए वह भारत में मान्य नहीं है।

निखिल पर लगाया था धोखाधड़ी का आरोप

नुसरत ने पति निखिल पर आरोप लगाया था कि उसका सामान, जैसे पारिवारिक जेवर और अन्य संपत्ति, 'अवैध रूप से वापस' रखी गई है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी जानकारी के बिना कई अकाउंट्स से उसके "धन का दुरुपयोग" किया गया था।

निखिल जैन ने भी लगाई थी अर्जी

निखिल जैन ने नुसरत जहां द्वारा भारत में अपनी शादी को अवैध  कहे जाने के बाद शादी को रद्द करने की अर्जी दी थी। निखिल ने कहा था कि उन्होंने नुसरत से कई बार शादी को रजिस्टर्ड कराने का अनुरोध किया, लेकिन नुसरत ने हर बार टाल दिया। 

कोर्ट ने माना नुसरत-निखिल की शादी वैध नहीं
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