Benefit : महिलाओं को 600/- रुपये प्रति माह मिलेगा।
Speciality : 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता शर्ते व नियम-
1- अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। 2- आवेदिका की उम्र कम से कम 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 3- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो और न ही अशासकीय कार्यालय मे कार्यरत मानदेय कर्मचारी हो। 4- अविवाहित महिला परिवार किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्तह न कर रहा होना चाहिए। 5- आवेदिका आयकरदाता नहीं हो।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज -
1. मूल निवासी प्रमाण पत्र। 2. अविवाहित महिला की 9 अंको की समग्र आईडी। 3. आयु प्रमाण पत्र। 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति। 5. अविवाहित होने का प्रमाणित घोषणा पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव व शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय द्वारा जांच उपरांत जारी किया जाये)। 6. अविवाहित महिला का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। 7. अविवाहित महिला द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। 8. अविवाहित महिला द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
1- सबसे पहले आपको योजना की http://socialsecurity.mp.gov.in/ पे जाना होगा। 2- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर पेज ओपन हो जाएगा। 3- इस होम पेज आपको “ऑनलाइन आवेदन के विकल्प देखेगा। अब आपको इस विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर पेज ओपन हो जाएगा।