मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना2021

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मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना2021

Benefit : हर महीने ₹5000/- की पेंशन प्रदान की जाएगी |



Speciality : इस योजना के अंतर्गत निर्वाह भत्ता के रूप में ₹1500 की आर्थिक सहायता एवं वाहन भत्ते के रूप में ₹500 की आर्थिक सहायता भी प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।




आवेदन की प्रक्रिया



• यदि आप मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://covidbalkalyan.mp.gov.in/ पर जाना होगा | और इसके बाद होम पेज खुल जाएगा | इसके बाद आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फॉर्म की एक लिंक दिखाई देगी | और उसके बाद फॉर्म में पूछी गयी जानकारी ध्यान से भरे आखरी में फॉर्म sumbit का ऑप्शन दिखाई देगा |और फॉर्म को sumbit कर दें ।




मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2021 की पात्रता



1- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई मूल निवासी होना चाहिए। 2- अभिभावक या फिर माता पिता की मृत्यु 1 मई 2021 से 30 जून 2021 के बीच कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई होनी चाहिए। 3- आवेदक के परिवार को पहले से किसी सरकारी पेंशन का लाभ ना प्राप्त हो रहा हो। 4- आवेदक के परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा हो। 5- इस योजना के अंतर्गत वह बच्चे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता-पिता की मृत्यु पहले हो गई हो लेकिन उनके अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो। 6- वह बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो गई हो और दूसरे की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई हो। 7- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए। 8- यदि बच्चा स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है तो वह इस योजना का लाभ 24 वर्ष की आयु तक या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि पूरी होने तक उठा सकता है।




मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2021 में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज



1- आधार कार्ड 2- निवास प्रमाण पत्र 3- जन्म प्रमाण पत्र 4- कोरोना से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र। 5- मोबाइल नंबर 6- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ