Benefit : योजना के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा |
Speciality : सिर्फ सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा. फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं. इन्हेंं चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं |
उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10000 रूपये तक का लोन मुहैया कराया जायेगा |
कितना मिलेगा लोन?
पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा. यह कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा. यह बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा
योजना की पात्रता
1- वह स्ट्रीट बेंडर इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जिनके पास वेंडिंग का सर्टिफिकेट या फिर आईडेंटिटी कार्ड है। 2- वह विक्रेता जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है लेकिन उन्हें वेंडिंग या फिर पहचान का प्रमाण जारी नहीं किया गया है। 3- ऐसे सभी विक्रेताओं के लिए एक आईडी आधारित प्लेटफार्म के माध्यम से अंतिम वेंडिंग प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। 4- सरकार द्वारा यूएलबी को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वह ऐसे विक्रेताओं को एक महीने की अवधि के भीतर तत्काल और सकारात्मक रूप से वेंडिंग और पहचान पत्र का स्थाई प्रमाण पत्र जारी करें।
योजना के दस्तावेज़
1- आवेदक का आधार कार्ड 2- वोटर आईडी कार्ड 3- बैंक अकाउंट पासबुक 4- मोबाइल नंबर 5- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करे ?
सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।