विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश 2021

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विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश 2021

Benefit : हर माह विकलांगों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।





Speciality : इसका लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगों या 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को प्रदान किया जाएगा।







योजना का उद्देश्य





इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग और असमर्थ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है







एमपी विकलांग पेंशन योजना हेतु जरूरी दस्तावेज





1- आधार कार्ड 2- जाति प्रमाण पत्र 3- विकलांगता का प्रमाण पत्र 4- बैंक खाते की पासबुक 5- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस योजना का आवेदन पत्र तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय या पंचायत समिति से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।







योजना के दस्तावेज़





1- वोटर आई कार्ड 2- आधार कार्ड 3- पासपोर्ट साइज फोटो 4- आयु प्रमाण पत्र 5- स्थायी निवास प्रमाण पत्र 6- आय प्रमाण पत्र और आय विवरण







विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन





1-पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाना होगा। 2- क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। 3- आपको “पेंशन हेतु आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।