CM निर्माण श्रमिक पेंशन योजना से छत्तीसगढ़ के मजदूरों को मिलती है 15 सौ रुपए की पेंशन
Kaushiki | Jun 10, 2025, 14:57 IST
Mukhyamantri Nirmaan Shramik Pension Sahayata
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों को 15 सौ रुपए प्रति माह पेंशन देने के लिए शुरू की गई है। जानें इस योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया...
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ सरकार के तहत शुरू की गई एक पहल है। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 15 सौ रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार की कमी के कारण अपनी नियमित आय खोने की स्थिति में अपने जीवन यापन को स्थिर रख सकें।
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इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार की कमी के कारण अपनी नियमित आय खोने की स्थिति में अपने जीवन यापन को स्थिर रख सकें।
योजना के लाभ
- पेंशन: लाभार्थियों को 15 सौ रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- विधवा पेंशन: लाभार्थी की विधवा को सात सौ रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- यह योजना उन निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिनकी रोजगार की स्थिति नियमित नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने
- इसे शुरू करके श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया है। यह योजना एक स्थिर आय सुनिश्चित करती है, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को सुरक्षा मिलती है।
जरूरी डाक्यूमेंट्स
- लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी
- पति-पत्नी की लाइव फोटो (यदि कोई एक मृत है, तो उसके जीवनसाथी की फोटो)।
- मृत लाभार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि परिवार पेंशन प्राप्त कर रहा हो)।
- लाभार्थी का आधार कार्ड।
- लाभार्थी के बैंक पासबुक की ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी।
- जीवन प्रमाण पत्र।
- पंजीकरण के समय की उम्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
- आयु सीमा: लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- निवास: लाभार्थी छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पंजीकरण: लाभार्थी को निर्माण श्रमिक के रूप में श्रम बोर्ड में कम से कम 10 साल से पंजीकृत होना चाहिए।
- पेंशन का लाभ: जो लोग पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जीवित प्रमाण पत्र: लाभार्थी को हर साल मार्च में एक जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी को आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाकर "APPLY" विकल्प के तहत "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" पर क्लिक करें।
- आवेदन के लिए अपने जिले का चयन करें और रजिस्ट्रेशन नंबर भरें।
- योजना का नाम चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
- डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
FAQ
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए, आपको छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे, साथ ही डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको पेंशन प्राप्त करने के लिए हर साल जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। - इस योजना का लाभ किसे मिलता है?
यह योजना केवल छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण श्रमिकों को दी जाती है। लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उन्हें श्रम बोर्ड में कम से कम 10 साल से पंजीकृत होना चाहिए। - यदि पति-पत्नी दोनों निर्माण श्रमिक हैं, तो पेंशन कैसे मिलेगी?
अगर पति-पत्नी दोनों पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और दोनों पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो एक के निधन के बाद केवल एक को पेंशन मिलती रहेगी। यदि पति की मृत्यु पत्नी से पहले होती है, तो पत्नी को 60 वर्ष की आयु तक परिवार पेंशन मिलेगी। उसके बाद, वह इस योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
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