मुख्‍यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

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मुख्‍यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

Benefit : हर महीने 600/- रुपये मिलेंगे ।



Speciality : जिनकी सिर्फ़ बेटियां हैं उनकी आर्थिक सहायता करना |




योजना के लिए पात्रता



1.मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। 2.पति एवं पत्नीमें से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो । 3.पति एवं पत्नी की मात्र संतान के रूप में सिर्फ बेटियां हों। 4.पति एवं पत्नी आयकरदाता न हों।




योजना का मकसद



जिनकी सिर्फ बेटियां हैं उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।




प्रक्रिया इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित आवेदनपत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकितदस्तावेज के साथजमा करें।



1. संतान के रूप में सिर्फ बेटियां होने और कोई जीवित पुत्र न होने का शपथ पत्र। 2. आयकर दाता नहींहोने शपथ पत्र। 3. आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाणपत्र। 4. आवेदक पति एवं पत्नीका संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति में एक फोटो। 5. विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु न्यायलय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।