Benefit : सरकार कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पालेगी
Speciality : 21 साल की उम्र तक बच्चों को पेंशन भी मिलेगी
किन बच्चों को मिलेगा फायदा?
जिनके माता-पिता या अभिभावक का निधन 1 मार्च 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच हुआ हो। योजना का लाभ वे बच्चे भी उठा पाएंगे, जिनके माता-पिता का निधन कोरोना के इलाज के 2 महीने बाद हुआ।
लाभार्थी बच्चों को शिक्षा से संबंधित ये सुविधाएं मिलेंगी
1. अगर मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना की पात्रता नहीं है, तब भी सरकार की तरफ से राशन और पहली कक्षा से पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। 2. सभी बच्चों को पहली से आठवीं तक आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। 9वीं और उसके बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। 3. सभी उच्च शिक्षा संस्थान या तकनीकी शिक्षा संस्थान ऐसे सभी विद्यार्थियों से किसी तरह की एंट्री फीस नहीं लेंगे। इसके अलावा सभी बच्चों को हर महीने 1500 रुपए की सहायता जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में दी जाएगी। 4. मास्टर्स कोर्सेस के लिए बच्चों को हर महीने 500 रु. तक का वाहन भत्ता मिलेगा।
इस योजना के लिए आप किन अफसरों से मिल सकते हैं
शहरी क्षेत्र में आवेदन नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका या नगर परिषद CMO और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत सीईओ के जरिए किया जा सकेगा। योजना को मंजूरी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी जाएगी।
योजना की पात्रता किसे है?
1. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी हो। 2. लाभार्थी के परिवार को पहले से किसी सरकारी पेंशन का लाभ ना मिल रहा हो। 3. आवेदक की आयु 21 साल से कम हो। 4. लाभार्थी को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का फायदा ना मिल रहा हो।
कौन से दस्तावेज लगेंगे?
1. आधार कार्ड 2. निवास प्रमाण पत्र 3. जन्म प्रमाण पत्र 4. कोरोना से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु का मेडिकल प्रमाण पत्र 5. मोबाइल नंबर 6. पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन की प्रक्रिया
1. आपको नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका या नगर परिषद सीएमओ या फिर जनपद पंचायत सीईओ के ऑफिस जाना होगा। यही से आपको आवेदन पत्र मिलेगा। 2. आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें। साथ ही सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें। 3. इसके बाद फॉर्म को उसी ऑफिस में जमा कर दें, जहां से आपने लिया था।