पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना

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पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना

Benefit : जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, कैमरामैन का 4 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस



Speciality : एक साल के बाद बीमे को रिन्यू करा सकते हैं




आखिर योजना का मकसद क्या है?



मध्यप्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा सरकार द्वारा दिया जाना, ताकि उन्हें स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी हो तो वह बीमा के जरिए इलाज करवा सकते है।




योजना के मुख्य तथ्य



1. बीमा धनराशि बीमित व्‍यक्तियों के सभी प्रकार के अस्‍पताल में भर्ती के दौरान चिकित्‍सा खर्च के लिए यह पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान कवर की जाएगी। 2. यह पॉलिसी भारत में अस्‍पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर (In-patient) हुए चिकित्‍सा खर्च को कवर करती है । 3. एक व्‍यक्ति एक ही पॉलिसी के तहत खुद, पत्‍नी, आश्रित बच्‍चों को शामिल कर सकता है। 4. यदि पॉलिसी में कोई रुकावट न हो तो जीवनभर रिन्यू किया जा सकता है । 5. इस योजना के तहत पॉलिसी में दी गई सभी बीमारियों को कवर किया जाएगा। 6. मेजर सर्जरी में किसी भी उम्र के बीमित व्‍यक्ति को बीमाराशि का 100% तक देय होगा। 7. प्रीमियम की दरें 2018-19 की ही लागू होंगी।




किस तरह के सुविधा मिलेगी



बीमा कंपनी के द्वारा आइडेंटिफाइड अस्पतालों में इलाज की कैशलेस सुविधा होगी।




बीमा योजना की पात्रता और शर्ते



1. आवेदक मध्यप्रदेश स्थाई निवासी होना चाहिए। आर.एन.आई में रजिस्टर्ड रेग्युलर न्यूज पेपर-मैगजीन के जर्नलिस्ट पात्र होंगे। सरकार ने गैर-अधिमान्य पत्रकारों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जर्नलिस्ट्स को एक कार्ड और ई-कार्ड भी दिया जाएगा। 2. 21 से 70 साल के जर्नलिस्ट्स और पहले से बीमित जर्नलिस्ट्स 80 साल तक इस योजना के पात्र होंगे । 3. पति,पत्नी, बच्चों (अधिकतम 3 अविवाहित) और माता-पिता को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। 4. योजना में केवल 25 साल तक की उम्र तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। 5. अस्‍पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना जरूरी होगा। 6. योजना के तहत रूम, बोर्डिंग और नर्सिंग खर्च बीमा राशि का 2% तक वहन किया जाएगा । 7. अस्‍पताल में भर्ती की सूचना तुरंत कंपनी/ TPA को देनी होगी । 8. दावे संबंधी समस्‍त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी । 9. बीमित व्‍यक्ति के इलाज के लिए लिस्‍टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में केशलेस सुविधा रहेगी। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चे की वापसी की जाएगी। 10. व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत एक्सीडेंट के चलते होने वाली मौत, पूर्ण और आंशिक विकलांगता को शामिल किया गया है।




कौन से दस्तावेज लगेंगे



अधिमान्यता (एक्रेडेटेड जर्नलिस्ट) प्राप्त पत्रकार : 1. 12वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस 2. अधिमान्यता कार्ड कॉपी या PPF स्लिप कॉपी 3. फॉर्म 16 4. पुरानी इनसर्न कार्ड कॉपी (अगर उपलब्ध हो) गैरअधिमान्यता (नॉन-एक्रेडेटेड जर्नलिस्ट): 5. 12वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस 6. एडिटर की रिकम्डेशन 7. आरएनआई प्रमाण पत्र 8. पुरानी इनसर्न कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)




ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन



1. सबसे पहले आपको योजना से सम्बन्धी बीमा कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट https://mdindiaonline.com/mpgovt/LoginPage.aspx पर जाएं। आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। 2. इस होम पेज पर आपको दाहिने (राइट) तरफ “Nominate Yourself” का सेक्शन दिखेगा। यहां दो लिंक Adhimanyata या Gairadhimanyata होंगे। 3. अगर आप अधिमान्यता पर क्लिक करते है तो “एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। 4. इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारियां जैसे नाम, संस्थान का नाम, ADHIMANYATA No./PF No., पता ,आधार कार्ड संख्या, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बीमा राशि, नामित का नाम, नामित से संबंध आदि भरना होगा । 5. इसके बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। इसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करें। 6. इसी तरह अगर आप गैरअधिमान्यता के लिंक पर क्लिक करते है तो आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको एमपी पत्रकार बीमा योजना गैरअधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। 7. इसमें सभी जानकारियां भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कन्फर्म बटन क्लिक करें।




इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं



1. राजेश रावत, प्रशासनिक अधिकारी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल – फोन नंबर – 0755-2492757 , 7305015820 2. नवीन श्रीवास्तव ,सीनियर डिविजनल मैनेजर,यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल – फोन नंबर – 0755 -2555338 , 9691851082 3. पत्रकार कल्याण शाखा ,जनसम्पर्क संचालनालय ,भोपाल – फोन नंबर -0755 -4096320 4. बीमा कंपनी के कार्ड और क्लेम सम्बन्धी जानकारी के लिए एमडी इंडिया– फोन नंबर– 0755 -4936991, मोबाइल नंबर – 9300101780