Benefit : BPL महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मिलेगी आर्थिक मदद
Speciality : सरकार की तरफ से 16 हजार रु. की सहायता
योजना के मुख्य बातें
1. मध्यप्रदेश की सभी श्रमिक गर्भवती महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। आवेदक एमपी की स्थाई निवासी हो। 2. मध्यप्रदेश सरकार की जननी सुरक्षा योजना की पात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। 3. योजना का लाभ 18 साल से ज्यादा उम्र की गर्भवती महिलाएं और रजिस्टर्ड असंगठित महिला श्रमिकों को मिलेगा। 4. आवेदक का बैंक अकाउंट हो और यह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। 5. योजना का लाभ प्रदेश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो की असंगठित श्रमिक महिलाएं उठा सकती हैं।
ये दस्तावेज जरूरी होंगे
1. आधार कार्ड 2. पहचान पत्र 3. निवास प्रमाण पत्र 4. आयु प्रमाण पत्र 5. प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र 6. डिलीवरी के दस्तावेज 7. बैंक पासबुक 8. मोबाइल नंबर 9. पासपोर्ट साइज फोटो
ऐसे करें आवेदन
1. योजना के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को नजदीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा। 2. वहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तारीख भरनी होगी । 3. फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज संलग्न करें। जहां से आपने फॉर्म लिया है, वहीं जमा करें। 4. प्रसव की तारीख से 6 हफ्ते पहले आवेदन करना होगा। किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद भी आवेदन कर सकते हैं।