Benefit : किसान नुकसान के कवर के लिए आवेदन दे सकते हैं
Speciality : किसानों की आय में इजाफा होगा
मध्य प्रदेश भावांतर भुगतान योजना का उद्देश्य:
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसानो को प्रदान किया जायेगा। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत राज्य किसान किसानों को बैंक खाते में बिक्री मूल्य ( मंडियों में ) और लाभकारी मूल्य के बीच का अंतर भुगतान करेगी। इससे चलते उन्हें किसी भी प्रकार का घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। राज्य के किसान सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करके अगले मौसम में फसलों की बुआई भी आसानी से कर सकेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
भावांतर भुगतान योजना में शामिल फसलें:
1.खरीफ की फसलों मे समर्थन मूल्य में आने वाली फसलें- धान, उड़द, तुअर और मूंग 2.खरीफ की फसलों मे भावांतर योजना मे शामिल फसलें- मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल और रामतिल 3.भवान्तर भुगतान योजना अब राज्य में कपास, मूंग, गेहूं, उड़द, बाजरा, चावल, जह्वर, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का और तूर दाल सहित 13 फसलों के लिए शुरू की गई है।
भावांतर भुगतान योजना के दस्तावेज (पात्रता )
1.आवेदक किसान होना चाहिए। 2.आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 3.इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन के पास समग्र आईडी या आधार कार्ड होना चाहिए। 4.पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर आवश्यक है। 5.आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र। 6.सिकमी/पट्टा भूमि के मामले में, प्राधिकरण का पत्र और मूल भूमि मालिक की ऋण पासबुक। 7.बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो।