मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

Benefit : गरीब या BPL श्रेणी के लोगों को सबल बनाने की योजना



Speciality : कारोबार के लिए निश्चित पैसा देगी सरकार




योजना का मकसद



बेरोजगार नागरिकों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। साथ ही जो लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद का व्यवसाय नहीं कर पाते, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी।




योजना का लाभ ये लोग उठा सकते हैं



1. केश शिल्पी 2. स्ट्रीट वेंडर 3. हाथ ठेला चालक 4. साइकिल रिक्शा चालक 5. कुम्हार




योजना के लिए पात्रता



1. आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। 2. आवेदक की उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। 3. आवेदक किसी और स्वरोजगार योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह योजना का लाभ नहीं उठा सकता। 4. आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।




ये दस्तावेज जरूरी होंगे



1. आधार कार्ड 2. पासबुक की फोटो कॉपी 3. निवास प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र 5. वोटर आईडी कार्ड 6. राशन कार्ड 7. आयु प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट) 8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 9. मोबाइल नंबर




ऐसे करें आवेदन



1. सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html खोलिए। आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा। 2. इस होम पेज पर मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत ‘आवेदन करें’ के लिंक पर क्लिक करें। 3. अब आपके सामने विभागों की सूची को लेकर आएगी। जरूरत के हिसाब से विभाग चुनें। 4. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको साइन अप के सेक्शन में जाना होगा। 5. इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आदि दर्ज करें। इसके बाद साइन अप नाउ के बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप आवेदन कर पाएंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा।




आप संपर्क करने के अलावा, ईमेल भी भेज सकते हैं



1. हेल्पलाइन नंबर- 07556720200/07556720203 2. ईमेल आईडी- support.msme@mponline.com